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अनलॉक 5.0 के लिए योगी सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, 15 अक्तूबर से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज
Tue, 06 Oct 2020 06:18 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 06 Oct 2020 06:18 PM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : amar ujala
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 5.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके अनुसार आगामी 15 अक्तूबर से स्कूल-कॉलेज खोले जाएंगे। बता दें कि गृह मंत्रालय की एडवायजरी के अनुसार, यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है।
प्रदेश में 15 अक्तूबर के बाद से स्कूल खोले जा सकेंगे। साथ ही दुर्गा पूजा और रामलीला जैसे धार्मिक आयोजनों को भी शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। प्रदेश सरकार की ओर से बृहस्पतिवार को जारी नई गाइडलाइन में स्कूल खोलने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।
स्कूल और शिक्षण संस्थान प्रबंधन से विचार विमर्श कर और स्थिति का आकलन करने के बाद ही चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। वहीं, छात्रों की उपस्थिति के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। छात्र संबंधित स्कूल, शैक्षणिक संस्थान में अपने माता-पिता की लिखित सहमति से ही
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उपस्थित हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पूजा पंडालों की मिल सकेगी अनुमतिसामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों व अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 लोगों के साथ पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।
अब आयोजनों में निर्धारित क्षमता से 50% या अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को अनुमति होगी। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा व रामलीला के आयोजनों को शर्तों के साथ छूट मिल सकती है।
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प्रदेश में 15 अक्तूबर के बाद से स्कूल खोले जा सकेंगे। साथ ही दुर्गा पूजा और रामलीला जैसे धार्मिक आयोजनों को भी शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। प्रदेश सरकार की ओर से बृहस्पतिवार को जारी नई गाइडलाइन में स्कूल खोलने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।
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स्कूल और शिक्षण संस्थान प्रबंधन से विचार विमर्श कर और स्थिति का आकलन करने के बाद ही चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। वहीं, छात्रों की उपस्थिति के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। छात्र संबंधित स्कूल, शैक्षणिक संस्थान में अपने माता-पिता की लिखित सहमति से ही
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उपस्थित हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पूजा पंडालों की मिल सकेगी अनुमतिसामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों व अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 लोगों के साथ पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।
अब आयोजनों में निर्धारित क्षमता से 50% या अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को अनुमति होगी। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा व रामलीला के आयोजनों को शर्तों के साथ छूट मिल सकती है।
प्रदेश सरकार की ओर से बृहस्पतिवार को जारी नई गाइडलाइन के अनुसार सिनेमाघर आधी क्षमता के साथ 15 अक्तूबर से खुल सकेंगे। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले मानकों को मानना होगा।
मनोरंजन पार्क भी खोले जा सकेंगे। स्वीमिंग पूल को भी निर्धारित शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। वहीं, ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।
अगर कोई छात्र आनलाइन कक्षाओं में शामिल होना चाहता है तो इसकी अनुमति दी जाएगी। महाविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग व शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय की सहमति और मौजूदा स्थितियों को देखते हुए किया जाएगा।
मनोरंजन पार्क भी खोले जा सकेंगे। स्वीमिंग पूल को भी निर्धारित शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। वहीं, ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।
अगर कोई छात्र आनलाइन कक्षाओं में शामिल होना चाहता है तो इसकी अनुमति दी जाएगी। महाविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग व शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय की सहमति और मौजूदा स्थितियों को देखते हुए किया जाएगा।