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Lucknow News: टूटेगा यजदान बिल्डर का अवैध अपार्टमेंट, अपील खारिज
Sat, 26 Nov 2022 10:14 AM IST
ishwar ashish
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 26 Nov 2022 10:14 AM IST
सार
मंडलायुक्त के आदेश के खिलाफ आवास विभाग में भी अपील खारिज की गई थी। एलडीए ने फिर से तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है।
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यजदान अपार्टमेंट (फाइल फोटो)
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
प्राग नरायन रोड पर यजदान अपार्टमेंट के अवैध निर्माण को एलडीए फिर से तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगा। आवास विभाग ने मंडलायुक्त कोर्ट के आदेश के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया है। आवास विभाग के सचिव रणवीर प्रसाद के आदेश में कहा गया है कि अपील के बाद सुनवाई में खुद बिल्डर या उसका प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहे।
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अपील में बिल्डर का कहना था कि 2015 में उनका नक्शा स्वीकृत किया गया था। इसके बाद भी बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश जारी एलडीए ने कर दिया। इसके बाद सील की कार्रवाई भी की गई। जबकि, स्वीकृत मानचित्र की कॉपी बिल्डर नहीं दे सका। वहीं एलडीए ने बताया कि ऐसा कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं हुआ।
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यह भी तथ्य सामने आया कि नजूल विभाग की जमीन पर अपार्टमेंट के निर्माण के लिए एनओसी भी नहीं ली गई। ऐसे में 2020 में शमन मानचित्र बिल्डर द्वारा जमा किए जाने के बाद भी स्वीकृत नहीं हो सका। बिल्डर द्वारा बिना अनुमति छह मंजिल का अपार्टमेंट बना दिया गया।