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Lucknow News: विशाल मेगा मार्ट ने जबरन वसूले कैरी बैग के 18 रुपये, अब देना होगा 35 हजार जुर्माना

Fri, 17 Jan 2025 11:42 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Fri, 17 Jan 2025 11:42 AM IST
सार

Vishal Mega Mart kucknow: जिला उपभोक्ता आयोग ने बैग की कीमत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। वहीं, 45 दिन में जुर्माना न देने पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जुर्माने की राशि चुकानी होगी।

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Vishal Mega Mart Fined Rs 35000 for Forcibly Charging Rs 18 for Carry Bag Must Refund with Interest
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Lucknow V Mart Store: लखनऊ के आशियाना स्थित विशाल मेगा मार्ट ने उपभोक्ता से जबरन कैरी बैग के 18 रुपये वसूल लिए। मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने मार्ट पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कैरी बैग की कीमत भुगतान की तारीख से लेकर आदेश की तिथि तक नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का भी आदेश दिया है।

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जिला उपभोक्ता आयोग की सदस्य सोनिया सिंह ने यह आदेश शशिकांत शुक्ला की याचिका पर आशियाना एलडीए कॉलोनी स्थित विशाल मेगा मार्ट के खिलाफ बुधवार को सुनाया। आयोग ने सुनवाई के दौरान माना कि मेगा मार्ट ने कैरी बैग का पैसा लेकर सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रक्रिया अपनाई है।
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याचिका में कहा गया कि 10 सितंबर 2021 को मेगा मार्ट से 599 रुपये में एक शर्ट खरीदी। इसमें उन्हें 18 रुपये कैरीबैग के साथ कुल बिल 616 रुपये भुगतान करने को कहा गया। याची के मना करने पर उन्हें बताया गया कि कैरीबैग का पैसा देना ही होगा। कैरीबैग पर मेगा मार्ट का विज्ञापन भी था।
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आयोग ने याची पर शारीरिक व मानसिक कष्टों के लिए 25 हजार रुपये और विधिक व्यय के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है। जुर्माने की रकम वादी को 45 दिन के भीतर अदा करनी होगी। अन्यथा जुर्माना 12 प्रतिशत ब्याज के साथ देना होगा।

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