{"_id":"5c39bc35bdec2273ad00a8ec","slug":"vikram-kothari-gets-bail","type":"story","status":"publish","title_hn":"रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी को मिली जमानत, किया था करोड़ों का फर्जीवाड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी को मिली जमानत, किया था करोड़ों का फर्जीवाड़ा
Sat, 12 Jan 2019 03:38 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 12 Jan 2019 03:38 PM IST
विज्ञापन
डेमो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पांच बैंकों से करीब तीन हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेकर फर्जीवाड़ा करने के आरोपी रोटोमैक पेन कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने आठ सप्ताह की सशर्त अल्प अवधि जमानत दे दी है। उसे यह जमानत इलाज कराने के लिए मिली है।
अदालत ने कोठारी को जमानत पर छूटने से पहले कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करने और जमानत अवधि में अपनी गतिविधियों की जानकारी देते रहने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति अताउर्रहमान मसूदी ने पक्षकारों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी गिरफ्तार होने के बाद से न्यायिक हिरासत में है, जिस दौरान उसका स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला गया।
चिकित्सा विशेषज्ञों की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि वह गंभीर रूप से बीमार है और उसकी सर्जरी होनी है। सीबीआई ने फरवरी 2018 में विक्रम कोठारी और उसके बेटे राहुल को गिरफ्तार किया था। अदालत ने इस मामले में उसके बेटे राहुल को पूर्व में जमानत दे दी थी, लेकिन विक्रम कोठारी की जमानत अर्जी ठुकरा दी थी। कोठारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अदालत ने कोठारी को जमानत पर छूटने से पहले कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करने और जमानत अवधि में अपनी गतिविधियों की जानकारी देते रहने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति अताउर्रहमान मसूदी ने पक्षकारों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी गिरफ्तार होने के बाद से न्यायिक हिरासत में है, जिस दौरान उसका स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला गया।
विज्ञापन
चिकित्सा विशेषज्ञों की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि वह गंभीर रूप से बीमार है और उसकी सर्जरी होनी है। सीबीआई ने फरवरी 2018 में विक्रम कोठारी और उसके बेटे राहुल को गिरफ्तार किया था। अदालत ने इस मामले में उसके बेटे राहुल को पूर्व में जमानत दे दी थी, लेकिन विक्रम कोठारी की जमानत अर्जी ठुकरा दी थी। कोठारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया हुआ है।
विज्ञापन