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अत्यधिक प्रदूषण वाले हॉट स्पॉट में कल से प्रतिबंधित रहेंगे वाहन, लखनऊ समेत 16 जिलों के लिए जारी किए निर्देश
Tue, 10 Nov 2020 12:06 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 10 Nov 2020 12:06 AM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : एएनआई
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अत्यधिक वायु प्रदूषण वाले शहरों में चिन्हित हॉटस्पॉट में 11 से 16 नवंबर तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। उतर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लखनऊ समेत 16 जिलों के डीएम को इस बाबत जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं।
बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उतर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर(खुर्जा), फिरोजाबाद, अमरोहा (गजरौला), सोनभद्र (अनपरा), मेरठ, झांसी, बरेली, रायबरेली और मुरादाबाद को नॉन अटेनमेंट नगरों के रूप में चिन्हित किया है। ये वो शहर हैं, जहां की वायु गुणवता राष्ट्रीय औसत से काफी खराब है।
बोर्ड की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक नॉन अटेनमेंट शहर में जिन स्थलों पर वायु प्रदूषण अत्यधिक पाया गया है, उन स्थलों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इन हॉटस्पॉट में स्थित बाजार व वाणिज्यिक स्थलों पर आगामी दीपावली पर्व के दौरान वाहनों के अत्यधिक आवागमन के कारण वायु प्रदूषण की समस्या और भी गंभीर होने की आशंका है।
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इसलिए हॉटस्पॉट में स्थित बाजार और वाणिज्यिक स्थलों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1961 की धारा 31ए में प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके तहत दीपावली पर्व के दौरान 11 नवंबर से 16 नवंबर तक चिन्हित ट्रैफिक हॉटस्पॉट में स्थित बाजार एवं वाणिज्यिक स्थलों (जहां पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध न हो) पर वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किए जाने के लिए विचार किया जाए।
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बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उतर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर(खुर्जा), फिरोजाबाद, अमरोहा (गजरौला), सोनभद्र (अनपरा), मेरठ, झांसी, बरेली, रायबरेली और मुरादाबाद को नॉन अटेनमेंट नगरों के रूप में चिन्हित किया है। ये वो शहर हैं, जहां की वायु गुणवता राष्ट्रीय औसत से काफी खराब है।
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बोर्ड की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक नॉन अटेनमेंट शहर में जिन स्थलों पर वायु प्रदूषण अत्यधिक पाया गया है, उन स्थलों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इन हॉटस्पॉट में स्थित बाजार व वाणिज्यिक स्थलों पर आगामी दीपावली पर्व के दौरान वाहनों के अत्यधिक आवागमन के कारण वायु प्रदूषण की समस्या और भी गंभीर होने की आशंका है।
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इसलिए हॉटस्पॉट में स्थित बाजार और वाणिज्यिक स्थलों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1961 की धारा 31ए में प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके तहत दीपावली पर्व के दौरान 11 नवंबर से 16 नवंबर तक चिन्हित ट्रैफिक हॉटस्पॉट में स्थित बाजार एवं वाणिज्यिक स्थलों (जहां पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध न हो) पर वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किए जाने के लिए विचार किया जाए।