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पॉलिथीन बैन अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी, पर बाजारों में धड़ल्ले से हुआ इस्तेमाल

Sun, 15 Jul 2018 08:36 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Sun, 15 Jul 2018 08:36 PM IST
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uttar pradesh governor approves the ordinance of ban of polythene.
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक। - फोटो : amar ujala

यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने रविवार को प्रदेश में पॉलिथीन बैन किए जाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। जिसके बाद अब 50 माइक्रॉन से कम की पॉलिथीन के इस्तेमाल या भंडारण पर जुर्माना देने के साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है।

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आपको बता दें कि प्रदेश में 15 जुलाई से 50 माइक्रॉन से कम की पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, बाजारों में रविवार को भी पॉलिथीन बैग का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता रहा। सब्जी वाले और फल वाले जानकारी के अभाव में पॉलिथीन का प्रयोग करते देखे गए।
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प्रदेश में तीन चरणों में प्लास्टिक पूरी तरह बैन करने की योजना बनाई गई है। 15 जुलाई से सिर्फ 50 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन व उससे बने कैरीबैग को प्रतिबंधित करने का फैसला किया गया था। दूसरे चरण में 15 अगस्त से प्लास्टिक व थर्माकोल से बनी थाली, कप, प्लेट, कटोरी, गिलास आदि केप्रयोग को बैन किया जाएगा। तीसरे चरण में 2 अक्तूबर से प्रदेश में ऐसे सभी तरह के प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का फैसला किया गया है जो डिस्पोजेबल नहीं हैं। इस फैसले के बाद पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने वाला यूपी 19वां राज्य हो गया है।
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इसके अलावा लखनऊ के डीएम कौशलराज शर्मा ने भी जनता से सहयोग की अपेक्षा करते हुए पॉलिथीन का इस्तेमाल होने पर वाट्स एप पर फोटो भेजने की अपील की है और नंबर जारी किया है। कहा गया है कि दोषी व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई होगी और फोटो भेजने वाली की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ये नंबर हैं- 6389300137, 6389300138, 638930013

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