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यूपी: कोरोना कर्फ्यू में ढील, एक जून से खुलेंगे बाजार, 600 से ज्यादा संक्रमितों वाले जिलों को कोई राहत नहीं

Mon, 31 May 2021 12:07 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 31 May 2021 12:07 PM IST
सार

यूपी सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए जिन जिलों में 600 से कम कोरोना संक्रमित हैं वहां सोमवार से शुक्रवार तक बाजार खोलने की अनुमति दे दी है।

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Uttar Pradesh government gives relief in corona curfew.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

यूपी सरकार ने प्रदेश के 56 जिलों की जनता को कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इन जिलों में एक जून 2021 की सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक सप्ताह के पांच दिन बाजार खुल सकेंगे जबकि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। वहीं, जिन बाकी 19 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से ज्यादा है वहां कोई छूट नहीं दी गई है।

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जारी किए गए आदेश के अनुसार, मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर एवं देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। बिजनौर में भी छूट का फैसला लिया गया। रविवार देर रात यहां सक्रिय केसों की संख्या 600 से कम होकर 450 रह गई।
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साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व मौजूद अन्य स्टॉफ के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। उनके लिए मास्क पहनना, दो गज की दूरी का पालन करना और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना जरूरी होगा। 
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रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ टीम-9 की बैठक के बाद ये आदेश जारी किए:

- कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।

- निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

- औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आई डी कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

यहां देखें पूरे दिशा-निर्देश

- रात्रिकालीन कर्फ्यू सायं 7:00 बजे से प्रातः 07: 00 बजे तक लागू रहेगा एवं शनिवार व रविवार को भी साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।

- बाजार एवं दुकानों को प्रात: 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक कोविड कन्टेनमेंट ज़ोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 05 दिन होगी व शनिवार व रविवार साप्ताहिक बन्दी रहेगी। 

- साप्ताहिक बन्दी में पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क के लिए की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी। उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। 

- दुकान/बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति।

- जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय केस की संख्या 30 मई  को 600 से अधिक है, में फिलहाल कोई छूट अनुमन्य नहीं। जब इन जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोराना केस कुल 600 की संख्या से कम हो जायेगी तो इन जनपदों में भी कोरोना कर्फ्यू में इस आदेश में अनुमन्य सभी छूट स्वतः लागू हो जाएगी।

600 से ज्यादा मामले होने पर समाप्त हो जाएगी छूट

- यदि किसी जनपद में, जिसमें छूट लाग है, सक्रिय कोरोना केस 600 से अधिक हो जाते हैं तो सम्बन्धित जनपद में कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त हो जायेगी।

- शादी समारोह अन्य आयोजनों में बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति  होगी। 

- शव-यात्रा में कोविड -19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।

- 03 पहिया वाहन आटो रिक्शा, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित 03 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।

- अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ - सफाई के साथ बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय नहीं होगा।

- कृषि कार्य से सम्बन्धित यथा खाद , बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी।

- कोचिंग संस्थान , सिनेमा , स्वीमिंग पूल, बार एवं शापिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे।

स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे

- स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। 

- बैंकों/ बीमा कम्पनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों की शाखायें/कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रहेंगे। 

- रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की गोवल अनुमति होगी> इसके अतिरिका हाई-वे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढ़ाबे तथा ठेले/खोमचे वालों को खोलने की अनुमति है।

- कोरोना प्रबंधन से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जायेगा।

- निजी कम्पनियों के कार्यालय भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलगे। निजी कम्पनियाँ वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी।

- औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति मिलेगी।

- ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कम्पनियों के कार्यालय तथा वेयर हाऊस खुलेंगे।

धर्मस्थलों में पांच से ज्यादा लोगों के जाने की अनुमति नहीं

-  कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न जा सकेंगे। 

- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। खड़े होने की अनुमति नहीं होगी।

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