{"_id":"6a26e3063a26e73025079eb4","slug":"up-transfer-process-for-secondary-teachers-will-begin-in-the-state-on-june-12th-applications-can-be-made-un-2026-06-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी: प्रदेश में 12 जून से शुरू होगी माध्यमिक शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया, 18 जून तक कर सकेंगे आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी: प्रदेश में 12 जून से शुरू होगी माध्यमिक शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया, 18 जून तक कर सकेंगे आवेदन
Mon, 08 Jun 2026 11:14 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Mon, 08 Jun 2026 11:14 PM IST
सार
Teacher Transfer in UP: यूपी के माध्यमिक और राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया 12 जून से होगी। इसके पहले सरप्लस शिक्षकों की भी सूची आएगी।
विज्ञापन
माध्यमिक शिक्षक तबादलों की प्रक्रिया। डेमो पिक।
विस्तार
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया 12 जून से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें सरप्लस के लिए स्वत: आवेदन करने वाले शिक्षकों को बेहतर विकल्प मिल सकेगा।
विज्ञापन
माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 12 जून तक डीआईओएस एनआईसी की वेबसाइट पर सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी करेंगे। शिक्षक 18 जून तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। डीआईओएस 25 जून तक आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अनुमोदन माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। 30 जून तक शिक्षकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
विज्ञापन
उन्होंने कहा है कि सरप्लस शिक्षकों से मिले विकल्पों पर तैनाती के लिए तय मानक के आधार पर वरीयता क्रम में रखा जाएगा। वहीं सरप्लस शिक्षक यदि अपनी नई तैनाती के लिए खुद आवेदन नहीं करते हैं तो खाली पद के सापेक्ष उन्हें किसी भी विद्यालय में समायोजित या स्थानांतरित कर दें। सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण के लिए सबसे आखिर में आने वाले शिक्षकों को सबसे पहले तबादला किया जाएगा। उन्हें सरप्लस माना जाएगा।
विज्ञापन
निदेशक ने सभी डीआईओएस को निर्देश दिया है कि जोन एक में जिले की नगरीय सीमा या जिला मुख्यालय से आठ किमी की दूरी मानी जाएगी। जोन दो में जिले में तहसील मुख्यालय से दो किमी की दूरी मानी जाएगी। जोन तीन में उपरोक्त से अतिरिक्त क्षेत्र के विद्यालय आएंगे। शासन ने जोन वाइज शिक्षकों के लिए मानक निर्धारित किए हैं।
निदेशक ने सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण के लिए भी विस्तृत मानक की व्याख्यान की है। उन्होंने कहा है कि नई नियुक्ति-तैनाती में जोन तीन में सबसे पहले नियुक्ति-तैनाती की जाएगी। इसकी न्यूनतम अवधि तीन साल की होगी। पहले चरण में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित श्रेणी के शिक्षकों को तबादले का विकल्प दिया जाएगा।