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यूपी : तय सीमा से अधिक जमीन खरीदने की अनुमति होगी ऑनलाइन, अनुसूचित जाति से जमीन खरीदने की मंजूरी के लिए भी दौड़धूप से छुट्टी
Mon, 11 Apr 2022 12:10 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Mon, 11 Apr 2022 12:10 AM IST
सार
प्रदेश में 5.0586 हेक्टेयर जमीन कोई भी व्यक्ति रख सकता है। इससे अधिक जमीन खरीदने के लिए उचित कारण बताते हुए सरकार की अनुमति की जरूरत होती है।
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online
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
प्रदेश सरकार आम लोगों की मुश्किलों को आसान करने के लिए तय सीमा से अधिक जमीन खरीदने व अनुसूचित जातियों से जमीन खरीदने की अनुमति लेने तथा नामांतरण की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन करने की तैयारी कर रही है। ये सभी काम अगले एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
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प्रदेश में 5.0586 हेक्टेयर जमीन कोई भी व्यक्ति रख सकता है। इससे अधिक जमीन खरीदने के लिए उचित कारण बताते हुए सरकार की अनुमति की जरूरत होती है। 20.2344 हेक्टेयर तक जमीन खरीदने या प्राप्त करने की अनुमति डीएम, 20.2344 हेक्टेयर से अधिक व 40.4688 हेक्टेयर तक मंडलायुक्त व 40.4688 हेक्टेयर से अधिक की अनुमति सरकार देती है। प्राय: उद्योगों की स्थापना व शिक्षण संस्थाओं आदि के लिए तय सीमा से अधिक भूमि की आवश्यकता के मामले आते हैं।
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राजस्व संहिता की धारा-89 के तहत यह अनुमति दी जाती है। अभी यह अनुमति ऑफलाइन लेनी होती है, जिसमें तमाम तरह की शिकायतें आती हैं। राजस्व परिषद ने अगले छह महीने में तय सीमा से अधिक जमीन खरीदने की अनुमति की पूरी कार्यवाही ऑनलाइन करने का लक्ष्य तय किया है।
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इसी तरह नामांतरण से संबंधित प्रकरण का निस्तारण राजस्व वाद के रूप में सुनवाई कर किया जाता है। परिषद ने राजस्व संहिता की धारा-34 के अंतर्गत दर्ज नामांतरण वादों में ई-परवाना व स्वत: अमलदरामद की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है। यह काम भी छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा राजस्व संहिता में धारा-101 के अंतर्गत भूमि के विनिमय (अदला-बदली) व धारा-98 के अंतर्गत अनुसूचित जाति की भूमि खरीदने की अनुमति का प्रावधान है। अनुसूचित जाति जमीन खरीदने के लिए डीएम की अनुमति लेनी होती है। डीएम तय प्रावधानों व परिस्थितियों पर गौर कर निर्णय लेते हैं। यह कार्यवाही भी ऑनलाइन करने की योजना है।