फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP News: Women entrepreneurs will get 100% exemption in stamp duty, Yogi government is not bringing MSME polic

UP News :महिला उद्यमियों को स्टांप शुल्क में मिलेगी शत-प्रतिशत छूट, योगी सरकार ला रही एमएसएमई नीति

Tue, 09 Aug 2022 10:47 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 09 Aug 2022 10:47 AM IST
सार

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और पर्यटन समेत कई नीतियों में संशोधन किया जा रहा है।

विज्ञापन
UP News: Women entrepreneurs will get 100% exemption in stamp duty, Yogi government is not bringing MSME polic
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तर प्रदेश में छोटे उद्योग लगाने पर महिला उद्यमियों को जमीन खरीद पर स्टांप शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अन्य उद्यमियों के लिए भी क्षेत्र के हिसाब से 50 से 100 प्रतिशत तक की रियायत दी जाएगी। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और पर्यटन समेत कई नीतियों में संशोधन किया जा रहा है। इसी के तहत एमएसएमई इकाइयां लगाने वाले उद्यमियों के लिए विशेष राहत देने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

विज्ञापन


उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 80 लाख करोड़ रुपये (1 ट्रिलियन यूएस डॉलर) का आकार देने की मुहिम में जुटी योगी सरकार ने औद्योगिक निवेश को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल किया है। इसी के तहत नई एमएसएमई नीति में महिला उद्यमियों को खास तवज्जो दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसमें उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए पूर्वांचल व बुंदेलखंड में निवेश करने पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत, मध्य यूपी व पश्चिमी यूपी में 75 प्रतिशत और गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं, महिला उद्यमियों को यूपी में कहीं भी उद्योग लगाने पर जमीन खरीद पर स्टांप शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
विज्ञापन


इस नीति के तहत उद्यमियों को बुंदेलखंड व पूर्वांचल में सूक्ष्म उद्योग लगाने पर 25 प्रतिशत, लघु उद्योग लगाने पर 20 प्रतिशत व मध्यम उद्योग लगाने पर 15 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी में यह सब्सिडी क्रमश: 20 प्रतिशत, 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत होगी। एससी, एसटी व महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। उद्यम लगाने वाले सभी उद्यमियों के लिए इस सहायता की अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन




ब्याज में छह प्रतिशत तक की छूट
योगी सरकार उद्योग लगाने के लिए कर्ज लेने पर उद्यमियों को ब्याज पर पांच साल तक ब्याज उपादान भी देगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सूक्ष्म उद्योग के लिए यह ब्याज उपादान छह प्रतिशत और लघु व मध्यम उद्योग के लिए पांच-पांच प्रतिशत होगा। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में करीब एक करोड़ लोगों को 2.50 लाख करोड़ रुपये का ऋण मिला। नतीजतन इस सेक्टर में लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed