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UP News : एडेड स्कूलों में 20 हजार पदों पर भर्ती आउटसोर्सिंग से, समिति गठित करने के निर्देश

Wed, 02 Nov 2022 04:19 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 02 Nov 2022 04:19 AM IST
सार

UP News : प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी। शासन ने इसके लिए मंडलवार सेवा प्रदाता संस्था व अभ्यर्थियों के चयन के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।

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UP News : Recruitment of 20 thousand posts in aided schools through outsourcing
सांकेतिक तस्वीर... - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी। शासन ने इसके लिए मंडलवार सेवा प्रदाता संस्था व अभ्यर्थियों के चयन के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस चयन प्रक्रिया से प्रदेश में संचालित 4512 एडेड स्कूलों में रिक्त करीब 20 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती का 2012 से इंतजार हो रहा था।

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विशेष सचिव एसपी सिंह की ओर से जारी आदेश के तहत अभ्यर्थियों का चयन नामित संस्था द्वारा सेवायोजन कार्यालय के पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। भर्ती के लिए अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होगी। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 वर्ष के बीच होगी। प्रतिमाह 9530 रुपये मानदेय दिया जाएगा।
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ईपीएफ व ईएसआई आदि के साथ विभाग पर प्रति कर्मचारी लगभग 13072 रुपये का व्यय आएगा। जेम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता फर्म को देय सर्विस चार्ज विभाग अलग से देगा। फर्म का चयन होने के बाद संस्था 15 दिन में सेवायोजन पोर्टल के जरिए वांछित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। 
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संस्था द्वारा मैनपावर तैनाती के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार पोर्टल से अभ्यर्थियों को वरिष्ठता क्रम में चयन किया जाएगा। इसके तहत एक कर्मी के चयन के लिए कम से कम पांच आवेदनकर्ताओं व दो या उससे अधिक कर्मियों की मांग के लिए तीन गुना लेकिन न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी कुशलता के मापदंड पर असमर्थ होगा तो उसे एक महीने की अग्रिम नोटिस देकर कार्य मुक्त किया जा सकेगा। 


चयन समिति में शामिल 
मंडलीय चयन समिति के अध्यक्ष मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक होंगे। समिति में मंडलीय उप शिक्षा निदेशक (मा.), संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी व मंडलायुक्त द्वारा नामित कोई अधिकारी सदस्य होंगे। सदस्य/सचिव संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक होंगे।

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