फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP News: Raj Babbar gets bail in 26-year-old case, case of assault on polling officer in Loksabha elections

UP News : राज बब्बर को 26 साल पुराने मामले में मिली जमानत, लोस चुनाव में मतदान अधिकारी से मारपीट का मामला

Thu, 14 Jul 2022 10:01 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Thu, 14 Jul 2022 10:01 PM IST
सार

जिला जज मीना श्रीवास्तव ने राज बब्बर को जमानत देते हुए 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें व निजी मुचलका दाखिल करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
UP News: Raj Babbar gets bail in 26-year-old case, case of assault on polling officer in Loksabha elections
राज बब्बर

विस्तार

लोकसभा चुनाव में मतदान अधिकारी से मारपीट करने के 26 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई सजा के खिलाफ तत्कालीन सपा प्रत्याशी राज बब्बर ने जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की है। इसे सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए जिला जज मीना श्रीवास्तव ने राज बब्बर को जमानत देते हुए 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें व निजी मुचलका दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं मामले में राज्य सरकार को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की तारीख 20 अगस्त तय की है। 

विज्ञापन


इससे पूर्व राज बब्बर की ओर से कोर्ट में गुजारिश की गई थी कि उनको जुर्माना जमा करने से छूट दी जाए। इसे कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि 15 दिन के अंदर निचली अदालत में जमा करने पर कारावास की सजा का क्रियान्वयन अपील के दौरान स्थगित रहेगा। 
विज्ञापन


गौरतलब है कि गत सात जुलाई को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने राज बब्बर को इस मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed