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UP News : पॉलीटेक्निक शिक्षकों को मिलेगा एआईसीटीई का वेतनमान, जारी हुआ संशोधित शासनादेश

Tue, 23 Aug 2022 10:24 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 23 Aug 2022 10:24 PM IST
सार

पॉलीटेक्निक के वर्तमान में इन सभी पदधारकों को 3 मई 2018 से ही उच्च वेतनमान मिलेगा। इसके लिए वित्त विभाग की स्पष्ट सहमति के साथ संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है।

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UP News: Polytechnic teachers will get AICTE pay scale, revised mandate issued
वेतनमान

विस्तार

पॉलीटेक्निक शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ को एआईसीटीई विनियमन-2019 की ओर से संस्तुत वेतमान दिए जाने के रास्ते की सभी अड़चनों को दूर कर लिया गया है। पॉलीटेक्निक के वर्तमान में इन सभी पदधारकों को 3 मई 2018 से ही उच्च वेतनमान मिलेगा। इसके लिए वित्त विभाग की स्पष्ट सहमति के साथ संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस फैसले से उनके वेतनमान में 80 फीसदी तक की वृद्धि होगी।

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प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एआईसीटीई विनियमन-2019 को उत्तर प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक के शिक्षकों व अन्य शैक्षणिक स्टाफ (पुस्तकालयध्यक्ष व कार्याशाला अधीक्षक) पर लागू किए जाने के लिए कैबिनेट के अनुमोदन के बाद 16 मार्च 2020 को शासनादेश जारी किया गया था। इसके बाद वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ने एआईसीटीई विनियमन-2019 के अनुसार योग्यता न रखने वाले शिक्षकों व अन्य शैक्षणिक स्टाफ के वेतन आहरण के संबंध में आपत्ति की गई।
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इतना ही नहीं कोषागार निदेशक ने भी सभी कोषाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा था कि भुगतान करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि संशोधित उच्चीकृत वेतनमान और एरियर के भुगतान के लिए वित्त विभाग से औपचारिक स्वीकृति ले ली गई हो। वहीं, प्राविधिक शिक्षा निदेशक का कहना था कि इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इस पर वित्त विभाग मामले को उच्चस्तर पर विचार के लिए ले गया।
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वहां से सहमति मिलने के बाद 21 अगस्त को इस संबंध में पुन: शासनादेश जारी कर दिया गया। इस शासनादेश में कहा गया है कि पूर्व में 16 मार्च 2020 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू वेतनमान का लाभ सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक के शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक पदधारकों को दिए जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण)-11 की 20 अगस्त 2022 को प्राप्त सहमति के बाद जारी किया जा रहा है। यहां बता दें कि इस मामले में पूर्व में जारी शासनादेश में वित्त विभाग की स्पष्ट सहमति न होने के कारण ही पेंच फंसा हुआ था, जो अब दूर हो गया है।


एआईसीटीई विनियमन-2019 के अनुसार लागू वेतनमान
व्याख्याता की सीधी भर्ती (लेवल-9 ए, प्रवेश वेतन 56100 रुपये व लेवल-10, प्रवेश वेतन 57700), व्याख्याता वरिष्ठ मान (लेवल-11, प्रवेश वेतन 68900 रुपये-प्रोन्नति), व्याख्याता (लेवल-12, प्रवेश वेतन 79800 रुपये), व्याख्याता (लेवल-13, 131400 रुपये), विभागाध्यक्ष (लेवल 13ए1, 131400 रुपये), प्राचार्य (लेवल-13ए1, प्रवेश वेतन 131400 रुपये और 4500 रुपये प्रतिमाह का विशेष भत्ता)

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