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UP News: पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण का आदेश जारी, इन पदों पर होनी है भर्ती
Fri, 06 Jun 2025 08:05 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Fri, 06 Jun 2025 08:05 PM IST
सार
यूपी कैबिनेट ने बीते मंगलवार को प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी जिसके बाद आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार अग्निवीर जिस श्रेणी का होगा, उसे उसी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा।
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- फोटो : amar ujala
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विस्तार
गृह विभाग ने पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीर सैनिकों को 20 फीसदी आरक्षण देने का शासनादेश जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश पुलिस में सिपाही, पीएसी, फायरमैन और घुड़सवार के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों की तरह अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।
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आदेश के अनुसार अग्निवीर जिस श्रेणी का होगा, उसे उसी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से आगे न बढ़े। बता दें कि 2026 के बाद के सेवा से बाहर आने वाले पूर्व अग्निवीरों को पुलिस में भर्ती होने पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
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कैबिनेट में हुए फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा था कि भारत सरकार द्वारा अग्निवीर योजना शुरू की गई है, जो देशभक्त और प्रेरित युवाओं को सशस्त्र बलों (भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना) में सेवा करने का अवसर देती है। इसके तहत अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा, जिसमें 25 फीसद अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। वहीं 75 प्रतिशत अग्निवीर सशक्त और कार्य कुशल होकर समाज की मुख्यधारा में दोबारा शामिल होंगे।