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कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जुलूस पर रोक

Wed, 12 Aug 2020 11:49 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 12 Aug 2020 11:49 AM IST
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UP government issued guidelines for Krishna Janmastami, Ganesh Chaturthi and Muharram.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala

कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अगस्त में पड़ने वाले त्योहारों श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मोहर्रम में जुलूस, झांकी और भीड़ पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा गया है मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। अपर मुख्य सचिव गृह ने सभी धार्मिक स्थलों विशेष कर मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और अयोध्या में राम जन्म भूमि पर असामाजिक तत्वों, आतंकवादियों एवं समाज में अस्थिरता फैलाने वालों पर नजर रखने को कहा है। सभी जिलों में धारा 144 लागू करते हुए सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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मूर्ति और ताजिया स्थापित करने पर भी पाबंदी
जन्माष्टमी पर किसी भी तरह की झांकी या भीड़ की अनुमति नहीं दी गई है। गणेश चतुर्थी पर पूजा पंडाल में कोई मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी, न ही कोई शोभायात्रा निकाली जाएगी। मोहर्रम में भी जुलूस और ताजिया की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित कर और पीस कमेटी की बैठक कराकर कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए कहा गया है।
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भीड़ इकट्ठी करने व असलहों के प्रदर्शन पर पाबंदी
- किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ एकत्रित न होने दिया जाए। संवेदनशील, सांप्रदायिक व कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए।

- अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग हो। आपत्तिजनक पोस्ट संज्ञान में आते ही संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें।

- डीएम-एसएसपी सामाजिक व सांप्रदायिक सौहार्द व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। कानून-व्यवस्था की दिक्कत न हो।

- सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्रों का प्रदर्शन न हो। अवैध शस्त्र लेकर चलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में सादी वर्दी में पुरुष और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए।

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ये दिए गए निर्देश

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