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Dengue: सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं, राज्य सरकार ने दिया था जवाब

Sat, 19 Nov 2022 03:20 PM IST
ishwar ashish माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 19 Nov 2022 03:20 PM IST
सार

यूपी सरकार द्वारा डेंगू नियंत्रण के लिए की जा रही कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। सरकार ने कोर्ट में मामले पर जवाब दिया था।

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UP government efforts are not enough to control dengue says high court.
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ राजधानी समेत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं व डेंगू की रोकथाम मामले में सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। जबकि नगर निगम लखनऊ के वकील ने कहा कि नगर आयुक्त का जवाबी हलफनामा तैयार है, जिसे अपलोड कर दिया जाएगा।

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न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया। याचिका में डेंगू व अन्य मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम समेत सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का मुद्दा उठाया गया है।
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याची के अधिवक्ता एसके मिश्र का कहना था कि वर्तमान में राजधानी समेत प्रदेश में डेंगू, मलेरिया व वायरल बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। जबकि सरकारी अस्पतालों में मैनपावर, जांच व दवाओं की सुविधा पूरी नहीं पड़ रही है। इस पर कोर्ट ने सरकारी वकील से अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के उच्चीकरण को लेकर जवाब मांगा था। खासतौर पर प्लेटलेट्स की उप्लब्धता के बारे में, जिसकी मरीजों को सख्त जरूरत है।

कोर्ट ने नगर निगम से भी पूछा था कि डेंगू से बचाव व बुखार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके तहत बृहस्पतिवार को राज्य सरकार व नगर निगम लखनऊ के अधिवक्ताओं ने जवाब पेश किए। उधर, याची का कहना था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद स्कूलों में मच्छर जनित बीमारियों को लेकर पर्याप्त उपाय नहीं किए जा रहे हैं। याची का यह भी कहना था कि स्कूलों में की जा रही कार्रवाई का जिक्र भी जवाब में नहीं किया गया है। 

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