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यूपी : विधानसभा क्षेत्र में ही निधि खर्च करने की शर्त में छूट, जिले में किसी अस्पताल, मेडिकल कालेज को दे सकते निधि

Sun, 25 Apr 2021 08:25 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Sun, 25 Apr 2021 08:25 PM IST
सार

प्रदेश के विधायक कोविड-19 महामारी से बचाव व इलाज आदि से संबंधित व्यवस्था के लिए सरकारी चिकित्सालयों व मेडिकल कॉलेजों में अपनी विधायक निधि से जितनी चाहें उतनी राशि दे सकते हैं। 

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UP: Exemption in the condition of spending funds in the assembly area itself, can give funds to any hospital, medical college in the district
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश के विधायक कोविड-19 महामारी से बचाव व इलाज आदि से संबंधित व्यवस्था के लिए सरकारी चिकित्सालयों व मेडिकल कॉलेजों में अपनी विधायक निधि से जितनी चाहें उतनी राशि दे सकते हैं। वह निधि की राशि न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र बल्कि जिले के चिकित्सालयों व उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में भी दे सकते हैं।

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प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास के. रविन्द्र नायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की मंजूरी लेकर इसके लिए विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन कर आदेश जारी कर दिया है। यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जोड़ी गई है। 31 मार्च 2022 तक विधायक निधि से इन कार्यों के लिए भी राशि दी जा सकेगी।
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इससे कोविड-19 की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना, सरकारी अस्पतालों व राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में अतिरिक्त बेड की स्थापना व सिलेंडर की खरीद के कार्यों में मदद मिलेगी। हर सदस्य के लिए निधि की सीमा 3 करोड़ रुपये है। यह व्यवस्था विधानसभा व विधान परिषद सदस्यों के लिए समान रूप से लागू हो गई है। 
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निधि नियमावली में बदलाव
-वर्तमान में विधायक अपने विधानमंडल क्षेत्र में ही निधि की राशि खर्च कर सकते हैं। शासन ने विधान मंडल क्षेत्र की सीमा को शिथिल कर दिया है। सदस्य का विधानसभा क्षेत्र जिस जिले में आता है, अब वह उस जिले में कोविड-19 के लिए राशि दे सकते हैं। 

-विधायक चाहें तो कोविड-19 के विषय पर कार्य के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भी राशि दे सकते हैं। 
-विधायक निधि में व्यवस्था है कि किसी सदस्य द्वारा संस्तुत किसी एक कार्य की अनुमानित लागत 25 लाख से अधिक नहीं होगी। शासन ने कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए 25 लाख खर्च करने की सीमा भी शिथिल कर दी है। अब विधायक जितनी राशि चाहें दे सकते हैं। 

मंत्री ने कोविड केयर फंड में संस्तुति की अपील की
ग्राम विकास मंत्री ने विधान मंडल के सदस्यों से अधिक से अधिक राशि कोविड केयर फंड के लिए संस्तुत करने की अपील भी की है।

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