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यूपी: राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर 27 मई को हो सकता है फैसला, आय से अधिक संपत्ति को लेकर पत्रावली सील
Fri, 08 May 2026 07:03 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Fri, 08 May 2026 07:03 PM IST
सार
Rahul Gandhi citizenship: राहुल गांधी को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में दो मामले चल रहे हैं। दोहरी नागरिकता के मामले एक महत्वपूर्ण फैसला 27 मई को हो सकता है।
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राहुल गांधी
- फोटो : ANI
विस्तार
रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई टल गई। याचिकाकर्ता कर्नाटक के भाजपा नेता एस. विग्नेश शिशिर सुरक्षा कारणों के चलते कोर्ट नहीं पहुंच सके। अब मामले की सुनवाई 27 मई को होने की संभावना है। याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाते हुए भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत जांच की मांग की गई है। पहले एमपी-एमएलए कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था।
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आय से अधिक संपत्ति का मामला में पत्रावली को सील करने का दिया आदेश
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर याचिका की फाइल को सील कर सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े दस्तावेज वरिष्ठ रजिस्ट्रार की निगरानी में सुरक्षित रखे जाएंगे और अगली सुनवाई पर ही सील खोली जाएगी। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 मई को दोपहर 2:15 बजे चैंबर में तय की है। यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दाखिल की है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई से जांच कराने और मामला दर्ज करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपने तर्क रखे, जबकि सरकारी पक्ष ने जवाब के लिए समय मांगा।
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