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Lucknow: उमर गौतम सहित धर्म परिवर्तन कराने के पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Sat, 17 Dec 2022 03:04 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 17 Dec 2022 03:04 PM IST
सार

लखनऊ पीठ ने गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी उमर गौतम सहित पांच की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इन आरोपियों को समाज के लिए खतरा बताया है।

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Umar Gautam and five others bail petition cancelled in Lucknow highcourt.
- फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के मामले में मुख्य अभियुक्त उमर गौतम समेत पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। ये लोग समाज को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।

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न्यायालय का मानना है कि ये अभियुक्त देश की एकता के लिए हानिकारक हैं साथ ही साथ न्यायालय ने निचली अदालत को मामले को एक साल में निस्तारित करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अधिवक्ता एसएनपी लहरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उमर गौतम, उसके बेटे अब्दुल्ला उमर, सलाहुद्दीन, मोहम्मद सलीम व राहुल अहमद उर्फ राहुल भोला की ओर से दाखिल अलग-अलग अपीलों को खारिज कर दिया है।

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