फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   trade licence for second hand car sellers will be compulsory

Lucknow News: कार बाजार संचालकों को लेना होगा ट्रेड लाइसेंस

Sun, 29 Jan 2023 08:00 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 29 Jan 2023 08:00 AM IST
विज्ञापन
trade licence for second hand car sellers will be compulsory
कार बाजार संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए पहली अप्रैल से नए नियम लागू किए जाएंगे। शोरूम डीलरों की तर्ज पर सेकेंड हैंड कार बाजार संचालकों को भी परिवहन विभाग से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को गाइडलाइन भेजी गई है। यह निर्णय कार बाजार से अनधिकृत रूप से हो रही वाहनों की खरीद फरोख्त की शिकायतों के चलते लिया गया है।
विज्ञापन

एक अप्रैल से लखनऊ समेत प्रदेश के कार बाजार परिवहन विभाग के नियंत्रण में आ जाएंगे। जबकि अभी तक कार बाजार संचालक पुराने वाहनों की खरीद कर उन्हें बेचते हैं, जिसमें विभाग की भूमिका सिर्फ गाड़ियों के ट्रांसफर व आरटीओ में पंजीकरण तक सीमित थी। कार बाजार संचालक वाहन खरीदने व बेचने वाले, दोनों पार्टियों से कमीशन लेते हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान इनका व्यवसाय खासा चला। ऐसे में अब इन्हें नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग की तरफ से वाहनों की खरीद और बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें फीस भी चुकानी होगी। हालांकि, फीस अभी तय नहीं की जा सकी है। अधिकारी बताते हैं कि कार बाजार संचालकों को प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। नए शोरूम डीलर की तरह ही पुराने वाहनों को बेचने पर एक आईडी विभाग की तरफ से जारी की जाएगी, जिसके बाद पंजीकरण कराकर कार बाजार संचालक डिजिटल तरीके से खरीद फरोख्त कर सकेंगे। लखनऊ की बात करें तो लगभग 300 कार बाजार की दुकानें हैं। वहीं प्रदेशभर में कार बाजारों की संख्या हजारों में है।
विज्ञापन

लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य
एक अप्रैल से कार बाजार संचालकों के लिए यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से इससे संबंधित दिशा निर्देश विभाग को प्राप्त हुए हैं। कार बाजार संचालकों को परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना होगा, जिसके बाद ही वे व्यापार कर सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

- अखिलेश द्विवेदी, एआरटीओ, लखनऊ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed