फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Three months imprisonment for Arms Act convict, Rs 500 fine

Lucknow News: शस्त्र अधिनियम के दोषी को तीन माह की कैद, 500 रुपये जुर्माना

Fri, 17 Jan 2025 12:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 17 Jan 2025 12:51 AM IST
विज्ञापन
Three months imprisonment for Arms Act convict, Rs 500 fine
श्रावस्ती। सिरसिया पुलिस ने 27 वर्ष पूर्व बलरामपुर जिले के थाना ललिया क्षेत्र के ग्राम मटियारिया निवासी अमरजीत सिंह को 315 बोर तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसे बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था। मामले में बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन व एसीजेएम गौरव द्विवेदी ने दोषी को अमरजीत सिंह को तीन माह की कैद व 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन


पांच वारंटी गिरफ्तार
श्रावस्ती। पुलिस ने बुधवार रात अभियान चलाकर पांच वारंटियों को गिरफ्तार किया। इसमें सिरसिया पुलिस ने चौबेपुरवा निवासी मुश्ताक खां, हरदत्त नगर पुलिस ने लालपुर हरीडीह के मजरा मानूडीह निवासी सरफराज, मल्हीपुर पुलिस ने मोंगला निवासी बाबूराम, बनगई निवासी कुबेर गुप्ता, फतेहपुर बनगई के मजरा गड़रियन पुरवा निवासी गोगे का नाम शामिल है। जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर संबंधित न्यायालय के सुपुर्द कर दिया है।
विज्ञापन


दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
श्रावस्ती। हरदत्त नगर गिरंट पुलिस ने बुधवार रात एक युवक को उम्मेदपुरवा प्राइवेट बस स्टॉप के पास से गिरफ्तार किया। जिसकी पहचान बहराइच जिले के रिसिया थाना क्षेत्र के महादा बहबोलिया निवासी कलीम खान के रूप में हुई है। कलीम दुष्कर्म का आरोपी है। उसे संबंधित न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed