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Lucknow News: आईटी सिटी योजना में जमीन की नहीं हो पाएगी खरीद-फरोक्त

Wed, 15 Apr 2026 01:48 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 15 Apr 2026 01:48 AM IST
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There will be no sale and purchase of land under the IT City scheme
लखनऊ। सुल्तानपुर रोड पर एलडीए की आईटी सिटी योजना में आने वाले 11 गांवों की जमीन की अब खरीद-फरोख्त नहीं हो पाएगी। जमीन बेचने पर रोक लगाने के लिए डीएम ने सहमति दे दी है और अंतिम मंजूरी के लिए फाइल शासन भेज दी गई है। वहां से आदेश जारी होते ही इन गांवों की जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लग जाएगी। आदेश इसी महीने में किसी भी दिन जारी हो सकता है।
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एलडीए सुल्तानपुर रोड पर किसान पथ के किनारे 1054 हेक्टेयर में आईटी सिटी विकसित कर रहा है। लैंडपूलिंग के तहत लाई गई इस योजना में 11 गांवों की जमीन शामिल है। इसमें प्राधिकरण जमीन निशुल्क ले रहा है और उसके बदले 25 प्रतिशत विकसित जमीन प्लॉट के रूप में दे रहा है। जो 10 एकड़ से अधिक जमीन दे रहे हैं, उन्हें 50 प्रतिशत विकसित जमीन दी जा रही है।
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एलडीए एक वर्ष में अभी तक 234 हेक्टेयर जमीन लैंडपूलिंग के जरिये भू-स्वामियों से ले चुका है। करीब 800 हेक्टेयर जमीन अभी नहीं मिली है। इसे लेने के लिए अब अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके तहत योजना में शामिल बक्कास, सिकंदरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली और भटवारा, सोनई कंजेहरा और पहाड़ नगर टिकरिया गांव की जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए एलडीए की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर डीएम ने सहमति दे दी है। अंतिम मंजूरी के लिए इसे शासन को भेज दिया गया है।
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जमीन का मालिक ही कर सकेगा लैंडपूलिंग
एलडीए के संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि योजना में शामिल गांवों की जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक के बावजूद लैंडपूलिंग जारी रहेगी। यह सिर्फ वही व्यक्ति कर सकेगा, जो जमीन का मालिक होगा। कोई अन्य जमीन खरीदकर लैंडपूलिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री बंद हो जाएगी। निबंधन विभाग को योजना में शामिल जमीन का गाटा नंबर के साथ पूरा ब्योरा भेजा जाएगा, ताकि एलडीए के अलावा किसी अन्य के पक्ष में रजिस्ट्री न हो। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर या अन्य लोग सरकारी या ऐसी जमीन बेच दे रहे हैं, जिनकी लैंड पूलिंग नहीं हो सकती है। अब इस पर भी रोक लगेगी। योजना के कई गांव ऐसे हैं, जो अंसल की डीपीआर में हैं। यदि किसी ने इनकी खरीद-बिक्री की है या करने वाला है तो वह भी अवैध है।



कोट

योजना में शामिल 11 गांवों की जमीन की खरीद-बिक्री पर जल्द रोक लग जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।

- प्रथमेश कुमार, वीसी, एलडीए
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