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सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर दो सप्ताह में लें निर्णय : हाईकोर्ट
Sun, 18 Aug 2019 12:05 AM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Sun, 18 Aug 2019 12:05 AM IST
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Lucknow High Court
पुलिस महकमे की सिपाही भर्ती परीक्षा के आवेदन में भूलवश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित दर्ज करने वाले एक अभ्यर्थी के मामले में अधिकारियों को दो सप्ताह में निर्णय लेना होगा। न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने यह आदेश रवींद्र कुमार यादव की याचिका पर दिया।
याचिका में क हा गया कि याची ने भूलवश आवेदन में खुद को ओबीसी कोटे के बजाय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित कोटे में दर्ज कर दिया था। परीक्षा के विभिन्न चरणों में वह सफल रहा, पर गलत खाने में टिक किए जाने की वजह से उसे मेडिकल परीक्षण के लिए नहीं बुलाया गया। याची ने अदालत से गुजारिश की थी कि उसे मेडिकल परीक्षा में शामिल किए जाने के निर्देश दिए जाएं।
याची के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के पूर्व में ऐसे ही एक अन्य मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए अदालत से याची को भी उसी आलोक में लाभ दिए जाने की दलील दी। इस पर अदालत ने याची को अधिकारियों से समक्ष एक सप्ताह में प्रत्यावेदन देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि याची का प्रत्यावेदन मिलने के दो सप्ताह में अधिकारी इस मामले में फैसला करें। कोर्ट ने ताकीद की कि यह फैसला समान मामले में अदालत के पूर्व आदेश के आलोक में नियम व कानून के तहत किया जाए।
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याचिका में क हा गया कि याची ने भूलवश आवेदन में खुद को ओबीसी कोटे के बजाय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित कोटे में दर्ज कर दिया था। परीक्षा के विभिन्न चरणों में वह सफल रहा, पर गलत खाने में टिक किए जाने की वजह से उसे मेडिकल परीक्षण के लिए नहीं बुलाया गया। याची ने अदालत से गुजारिश की थी कि उसे मेडिकल परीक्षा में शामिल किए जाने के निर्देश दिए जाएं।
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याची के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के पूर्व में ऐसे ही एक अन्य मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए अदालत से याची को भी उसी आलोक में लाभ दिए जाने की दलील दी। इस पर अदालत ने याची को अधिकारियों से समक्ष एक सप्ताह में प्रत्यावेदन देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि याची का प्रत्यावेदन मिलने के दो सप्ताह में अधिकारी इस मामले में फैसला करें। कोर्ट ने ताकीद की कि यह फैसला समान मामले में अदालत के पूर्व आदेश के आलोक में नियम व कानून के तहत किया जाए।
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