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UP: पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य व उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य फरार घोषित, एमपीएमएलए कोर्ट का फैसला
Fri, 19 Jul 2024 08:55 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Fri, 19 Jul 2024 08:55 PM IST
सार
राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को एमपीएमएलए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया। कोर्ट में हाजिर न होने पर उनके खिलाफ धारा-82 की कार्यवाही की गई है।
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बेटी संघमित्रा के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को एमपीएमएलए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है।
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बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके दूसरी शादी करने की आरोपी संघमित्रा मौर्य और वादी के साथ मारपीट, गाली गलौज और जानमाल की धमकी व साजिश रचने के आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्यप्रकाश शुक्ला व रितिक सिंह के कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को फरार घोषित किया है।
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एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त को तय की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी कोर्ट में हाजिर होने से बच रहे हैं। लिहाजा उनके खिलाफ धारा-82 की कार्यवाही की जाती है।
बता दें की परिवाद में आरोप है कि परिवादी दीपक कुमार और संघमित्रा वर्ष 2016 से लिव-इन रिलेशन में रह रहे थे। संघमित्रा और उसके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने परिवादी को बताया की संघमित्रा की पूर्व शादी से तलाक हो गया है। लिहाजा परिवादी ने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उसके घर पर शादी कर लिया।
संघमित्रा ने 2019 के चुनाव में शपथपत्र देकर खुद को अविवाहित बताया जबकि बाद में वादी को पता चला की संघमित्रा का मई 2021 में तलाक हुआ था। आगे कहा गया कि जब वादी ने वर्ष 2021 में विधि विधान से विवाह करने के लिए कहा तो आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य ने वादी के ऊपर कई बार विभिन्न स्थानों पर अन्य आरोपियों से जानलेवा हमला कराया।