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HC का यूपी सरकार को एक और झटका

Wed, 18 Dec 2013 04:55 PM IST
टीम डिजिटल/लखनऊ
टीम डिजिटल/लखनऊ Updated Wed, 18 Dec 2013 04:55 PM IST
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state ministers will not use red beacon, says high court

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार को झटका देते हुए बुधवार को राज्य के सभी राज्यमंत्रियों की गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने के निर्देश दे दिए हैं।

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खंडपीठ का कहना है कि सरकार 10 दिसंबर को दिए गए निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित करे।

गौरतलब है कि प्रदेश में 100 से भी ज्यादा राज्यमंत्री है जो अलग-अलग विभागों में सलाहकार के तौर पर नियुक्त हैं।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को हुक्म दिया था कि लाल बत्ती की गाड़ियों का इस्तेमाल केवल संवैधानिक पदों पर बैठे और अतिविशिष्ट शख्स ही कर सकते हैं।
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इसी तरह नीली बत्ती के लिए कोर्ट ने कहा था कि पुलिस, एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को ही नीली बत्ती लगाने का हक है।

कोर्ट में लाल व नीली बत्ती का मामला पिछले कई साल से चल रहा था। याचिका में कहा गया था कि राजनीति से जुड़े लोग रसूख दिखाने के लिए गाड़ियों पर लालबत्ती लगाकर घूमते हैं। इससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में देश के सभी राज्यों से एक नई सूची निकालने का कहा था, जिसके तहत संवैधानिक पद को परिभाषित किया जाना था।

हालांकि, उससे पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला सुना दिया है।

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