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यूपी में सरकारी दफ्तरों में अब 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य, तीन शिफ्टों में होगा काम
Sun, 24 May 2020 10:09 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Sun, 24 May 2020 10:09 AM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में अब 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष को रोजाना आना होगा। कार्यालय आने वाले कर्मचारी तीन पालियों में आएंगे।
अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि में भी यही व्यवस्था रहेगी। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने शासनादेश जारी कर दिया। प्रदेश सरकार ने कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए 17 अप्रैल को सभी विभागों को कार्यालय खोलने, प्रमुखों की उपस्थित रहने के अलावा 33 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाने का आदेश जारी किया था।
अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने बताया है कि सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों में प्रत्येक कार्यदिवस में 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे।
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इसके लिए रोस्टर बनाएंगे। रोस्टर इस तरह से बनेगा कि प्रत्येक कर्मी एक दिन के अंतराल से ऑफिस आए और सरकारी कार्य में कोई अड़चन न आए।
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अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि में भी यही व्यवस्था रहेगी। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने शासनादेश जारी कर दिया। प्रदेश सरकार ने कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए 17 अप्रैल को सभी विभागों को कार्यालय खोलने, प्रमुखों की उपस्थित रहने के अलावा 33 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाने का आदेश जारी किया था।
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अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने बताया है कि सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों में प्रत्येक कार्यदिवस में 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे।
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इसके लिए रोस्टर बनाएंगे। रोस्टर इस तरह से बनेगा कि प्रत्येक कर्मी एक दिन के अंतराल से ऑफिस आए और सरकारी कार्य में कोई अड़चन न आए।
कार्यालय की समय सीमा में सामाजिक दूरी अन्य अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सभी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में यथासंभव आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे।
रोस्टर के अनुसार घर से काम कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। आवश्यकता होने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।
ड्यूटी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य मानकों का पूरा ध्यान रखना होगा। प्रत्येक कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य डाउनलोड करना होगा।
तीन पालियां
रोस्टर के अनुसार घर से काम कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। आवश्यकता होने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।
ड्यूटी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य मानकों का पूरा ध्यान रखना होगा। प्रत्येक कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य डाउनलोड करना होगा।
तीन पालियां
- सुबह 9 से शाम 5 बजे तक
- सुबह 10 बजे शाम 6 बजे तक
- सुबह 11 बजे शाम 7 बजे तक
आदेश आकस्मिक सेवाओं से जुड़े कर्मियों के लिए नहीं
नया दिशा-निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो आकस्मिक व आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं। हॉटस्पॉट एरिया में कार्यालय के संबंध में जिला प्रशासन अलग से निर्णय लेगा।