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यूपी: हाईकोर्ट ने गोंडा के डीएम पर लगाया हर्जाना, कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश

Tue, 08 Sep 2026 11:10 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 08 Sep 2026 11:10 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की निर्देश न मिलने की बात पर कोर्ट ने पूछा कि अधिकारी क्यों मौजूद नहीं है। सरकारी वकील इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को पेश होने का निर्देश दिया। साथ ही जुर्माना भी लगाया।

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UP: High Court imposes fine on Gonda DM, orders appearance in court.
- फोटो : सांकेतिक तस्वरी

विस्तार

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आदेश का पालन न करने पर गोंडा के जिलाधिकारी को बुधवार को कोर्ट में पेश होने और वेतन से 5 हजार रुपये हर्जाना अदा करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने मंगलवार को यह आदेश ओंकार नाथ वर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

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17 अगस्त 2026 को कोर्ट ने सरकारी वकील को संबंधित मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। साथ ही कहा था कि निर्देश नहीं आने पर मामले के पक्षकार गोंडा के जिलाधिकारी 8 सितंबर को कोर्ट में पेश होंगे।
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मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की निर्देश न मिलने की बात पर कोर्ट ने पूछा कि अधिकारी क्यों मौजूद नहीं है। सरकारी वकील इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।
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इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को तय करते हुए जिलाधिकारी को पेश होने का निर्देश दिया। साथ ही कहा, मामला पक्षकार अफसर की वजह से मुल्तवी हुआ इसलिए जिलाधिकारी अपने वेतन से 5 हजार रुपये बतौर हर्जाना अदा करेंगे।

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