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Lucknow News: आकाशदीप को बगैर नंबर प्लेट एसयूवी बेची, डीलर को नोटिस
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फॉर्च्युनर के साथ आकाशदीप।
लखनऊ। बगैर नंबर प्लेट भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप को फॉर्च्यूनर की डिलीवरी करने वाले डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 14 दिन में जवाब न देने पर शोरूम का ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित कर दिया जाएगा। क्रिकेटर को भी परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर एसयूवी को सड़क पर न उतारने के लिए कहा है। ऐसा करते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई होगी।
आकाशदीप ने शनिवार को रक्षाबंधन पर कैंसर पीड़ित बड़ी बहन के लिए टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर खरीदी थी। नियमों के अनुसार बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के कोई भी शोरूम वाहन नहीं दे सकता है। हालांकि, डीलर ने बगैर इसका पंजीकरण कराए ही क्रिकेटर को डिलीवरी दे दी। इसकी फैंसी नंबर बुकिंग की रसीद काटी गई, जिस पर यूपी 32 क्यूडब्ल्यू 0041 नंबर अलॉट किया गया।
एसयूवी का टैक्स भी नहीं काटा गया। नियम है कि नई गाड़ी का टैक्स कटने के बाद एचएसआरपी जनरेट होती है और नंबर प्लेट आने के बाद वाहन पर लगाई जाएगी। मामला संज्ञान में आने के बाद परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 14 दिन में जवाब मांगा है।
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जुर्माना नहीं भरा, ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित
अधिकारियों ने बताया कि जनवरी में बगैर पंजीकरण के निजी वाहन को सवारी ढोते पाया गया था। चालान के बाद वाहन सुशांत गोल्फ सिटी थाने में सीज करवाया गया। उस वक्त अमौसी स्थित एक शोरूम से बगैर एचएसआरपी के गाड़ी दे दी थी। इस पर नोटिस भेजा गया, पर जवाब नहीं दिया गया। आरटीओ ने 3,96,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे जमा नहीं करवाया गया। डीलर पर अन्य वाहन का बीमा के बाद भी टैक्स नहीं जमा करने का भी मामला मिला है। इसके बाद शोरूम का ट्रेड सर्टिफिकेट एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान वाहनों की बिक्री व पंजीयन नहीं कराया जा सकेगा। इसका खामियाजा उन ग्राहकों को उठाना पड़ेगा जिन्होंने पहले से वाहनों की बुकिंग करवाई थी और इस दौरान उन्हें डिलीवरी की जानी थी। एआरटीओ ने बताया कि वाहन बेचते पाए जाने पर ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त किया जा सकता है।
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आकाशदीप ने शनिवार को रक्षाबंधन पर कैंसर पीड़ित बड़ी बहन के लिए टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर खरीदी थी। नियमों के अनुसार बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के कोई भी शोरूम वाहन नहीं दे सकता है। हालांकि, डीलर ने बगैर इसका पंजीकरण कराए ही क्रिकेटर को डिलीवरी दे दी। इसकी फैंसी नंबर बुकिंग की रसीद काटी गई, जिस पर यूपी 32 क्यूडब्ल्यू 0041 नंबर अलॉट किया गया।
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एसयूवी का टैक्स भी नहीं काटा गया। नियम है कि नई गाड़ी का टैक्स कटने के बाद एचएसआरपी जनरेट होती है और नंबर प्लेट आने के बाद वाहन पर लगाई जाएगी। मामला संज्ञान में आने के बाद परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 14 दिन में जवाब मांगा है।
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जुर्माना नहीं भरा, ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित
अधिकारियों ने बताया कि जनवरी में बगैर पंजीकरण के निजी वाहन को सवारी ढोते पाया गया था। चालान के बाद वाहन सुशांत गोल्फ सिटी थाने में सीज करवाया गया। उस वक्त अमौसी स्थित एक शोरूम से बगैर एचएसआरपी के गाड़ी दे दी थी। इस पर नोटिस भेजा गया, पर जवाब नहीं दिया गया। आरटीओ ने 3,96,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे जमा नहीं करवाया गया। डीलर पर अन्य वाहन का बीमा के बाद भी टैक्स नहीं जमा करने का भी मामला मिला है। इसके बाद शोरूम का ट्रेड सर्टिफिकेट एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान वाहनों की बिक्री व पंजीयन नहीं कराया जा सकेगा। इसका खामियाजा उन ग्राहकों को उठाना पड़ेगा जिन्होंने पहले से वाहनों की बुकिंग करवाई थी और इस दौरान उन्हें डिलीवरी की जानी थी। एआरटीओ ने बताया कि वाहन बेचते पाए जाने पर ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त किया जा सकता है।