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सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स को लाइसेंस फीस में छह माह की छूट
Wed, 14 Oct 2020 08:07 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 14 Oct 2020 08:07 PM IST
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कोरोना के कारण लॉकडाउन में प्रभावित हुए मनोरंजन उद्योग को योगी सरकार ने राहत का एलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बंद सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स की देय लाइसेंस फीस में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की समयावधि के लिए छूट प्रदान की है।
मुख्यंमत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है। सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स को यह छूट उ.प्र. चलचित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 की धारा-10 के अंतर्गत दी गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोविड-19 गाइडलाइन के तहत निर्धारत मानकों के अनुसार 15 अक्तूबर से सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स के संचालन की अनुमति दी गई है।
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मुख्यंमत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है। सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स को यह छूट उ.प्र. चलचित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 की धारा-10 के अंतर्गत दी गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोविड-19 गाइडलाइन के तहत निर्धारत मानकों के अनुसार 15 अक्तूबर से सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स के संचालन की अनुमति दी गई है।
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