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यूपी: उपभोक्ताओं के लिए आसान किस्त योजना आज से, किस्तों में भरें बिजली का बिल

Mon, 11 Nov 2019 11:32 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 11 Nov 2019 11:32 AM IST
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Simple instalment plan for electricity consumers form 11 November.

लंबे समय से बकाया बिजली बिल का भुगतान न करने वाले कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए पावर कॉर्पोरेशन सोमवार से ‘आसान किस्त योजना’ लागू कर रहा है। पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एम देवराज ने मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। 11 नवंबर से शुरू हो रही यह योजना 31 दिसंबर तक लागू रहेगी।

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योजना के तहत लंबे समय से बकाया बिजली बिल का भुगतान आसान किस्तों में किया जा सकेगा। शहरी क्षेत्र में रहने वाले कम आय वाले उपभोक्ता 12 और ग्रामीण उपभोक्ता 24 किस्तों में बकाया बिल अदा कर सकेंगे। शर्त यह होगी कि किस्त की न्यूनतम राशि 1500 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ सिर्फ वही उपभोक्ता पाएंगे जिन्होंने अधिकतम 4 किलोवाट तक का घरेलू कनेक्शन ले रखा है।
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बिना संशोधन वाले बिल का भुगतान 31 दिसंबर तक ही किया जा सकेगा, लेकिन जो उपभोक्ता 31 दिसंबर तक बिल में संशोधन का विकल्प देंगे, वे संशोधित बिल प्राप्त होने के एक सप्ताह में पंजीकरण करा सकेंगे।
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योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने क्षेत्र के उपखंड कार्यालयों या उपभोक्ता सेवा केंद्र (सीएससी) पर संपर्क करना होगा। योजना की ज्यादा जानकारी टोल फ्री नंबर 1912 पर भी प्राप्त की जा सकती है। योजना के तहत सारे भुगतान ऑनलाइन ही मान्य होंगे।

31 दिसंबर तक होगा पंजीकरण

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं का पंजीकरण 11 नवंबर से 31 दिसंबर तक होगा। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ताओं को 31 अक्तूबर तक के बकाया मूल बिजली बिल (सरचार्ज रहित) की राशि का पांच प्रतिशत या न्यूनतम 1500 रुपये जमा करना होगा।

पंजीकरण के बाद निर्धारित सभी किस्तों और 31 अक्तूबर के बाद जारी सभी बिल का नियत समय पर भुगतान करने पर बकाये बिल पर लगा अधिभार खत्म कर दिया जाएगा।

योजना में ऐसे मिलेगी छूट
- योजना में पंजीकरण कराने के साथ ही उपभोक्ता के 31 अक्तूबर के बकाये बिल पर लगे सरचार्ज को फ्रीज कर दिया जाएगा। उपभोक्ता को प्रतिमाह का नियमित बिल और बकाए बिल की किस्त जमा करनी होगी। 

- 31 अक्तूबर तक के बकाए बिल का भुगतान पूरा होने पर अधिभार (सरचार्ज) को समाप्त कर दिया जाएगा।

अगले माह दो महीने की मासिक किस्त जमा करें

- किसी कारण से यदि उपभोक्ता एक महीने की मासिक किस्त और वर्तमान महीने का बिल जमा नहीं कर पाता है तो उसे अगले महीने दो महीने की किस्त व मासिक बिल जमा करना होगा। 

- लगातार दो मासिक किस्त व दो महीने का नियमित बिल जमा न करने पर उपभोक्ता का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा और भुगतान में डिफाल्ट करने की स्थिति में शेष बकाया राशि पर आनुपातिक एलपीएससी चार्ज किया जाएगा। निरस्त पंजीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। 

- बकाये बिल का एकमुश्त भुगतान करने पर भी उपभोक्ता को अधिकार से छूट का लाभ मिलेगा। 

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