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UP News: इस जिले के जिलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी, कोर्ट ने कहा- एक सप्ताह के अंदर दें जवाब

Sun, 02 Mar 2025 08:44 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sun, 02 Mar 2025 08:44 AM IST
सार

लखनऊ के जिलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। कोर्ट ने कहा- एक सप्ताह के अंदर जवाब दें कि क्या कार्रवाई की गई। आगे पढ़ें और जानें पूरा मामला...

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Show cause notice issued to Lucknow District Magistrate court said- reply within week
कोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजधानी लखनऊ में एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने जिलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दलित महिला से दुष्कर्म मामले में आदेश का पालन न होने पर यह कार्रवाई की है। बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता ने एक बच्ची को भी जन्म दिया था।

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कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जिलाधिकारी को 16 फरवरी को जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति गठित करने का आदेश दिया था। ताकि एससीएसटी वर्ग पर होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके। इसके बाद 19 फरवरी को लिखे पत्र में पीड़िता व उसकी बच्ची को प्रतिकर और पुनर्वास दिलाकर सूचित करने का आदेश दिया था। 

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एक सप्ताह के भीतर समिति गठित करें

कोर्ट ने कहा कि इन दोनों ही विषयों पर जिलाधिकारी ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी। यह क्षोभ का विषय है। कोर्ट यह मानने को मजबूर है कि जिलाधिकारी ने जानबूझकर कोर्ट की अपेक्षा की है। जिलाधिकारी एक सप्ताह के भीतर बतायें कि इन आदेशों पर क्या कार्रवाई हुई। अगर समिति गठित नहीं हुई है तो एक सप्ताह के भीतर समिति गठित करें। 

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व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया

इस मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए कोर्ट ने जिलाधिकारी को अगली तारीख पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा न करने पर जिलाधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है।

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