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Lucknow News: कामकाजी महिलाओं का सुरक्षा कवच है शी-बॉक्स
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गोमतीनगर में निजी विद्यालय में अमर उजाला एवं गोमती नगर जन कल्याण समिति के सहयोग से अपराजिता कार
- फोटो : गोमतीनगर में निजी विद्यालय में अमर उजाला एवं गोमती नगर जन कल्याण समिति के सहयोग से अपराजिता कार्यक्रम।
लखनऊ। कामकाजी महिलाओं के लिए शी-बॉक्स सुरक्षा कवच है। यह यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक डिजिटल शिकायत पेटी है। इसमें यदि किसी कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति नहीं है या पीड़िता को अपनी संस्था में शिकायत करने में परेशानी हो रही है, तो वह सीधे इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। इससे शिकायत संबंधित विभाग या संस्थान की आंतरिक समिति के पास पहुंच जाती है। मंत्रालय खुद निगरानी करता है, जिससे संस्थान शिकायत को नजरअंदाज नहीं कर पाते। ये बातें बुधवार को महिला कल्याण विभाग की विशाखा समिति (आंतरिक शिकायत समिति) की सदस्य नीलू त्रिवेदी ने कहीं। मौका था अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से गोमतीनगर के विशालखंड स्थित निजी विद्यालय में आयोजित अपराजिता कार्यक्रम का।
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर आधारित कार्यक्रम में नीलू त्रिवेदी ने महिलाओं को जागरूक किया। कहा कि विशाखा समिति हर कदम पर महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने महिलाओं को विषम परिस्थिति में विभागीय समितियों और हेल्पलाइन नंबरों की मदद लेने की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित महिलाओं और छात्राओं ने स्वावलंबी बनने और अपने अधिकारों की रक्षा करने की शपथ ली। कार्यक्रम में गोमतीनगर जनकल्याण महासमिति का विशेष योगदान रहा।
-पॉश एक्ट के दायरे में आने वाले व्यवहार की दी जानकारी
-शारीरिक संपर्क या जबरन छूने की कोशिश।
-यौन संबंधों की मांग या अनुरोध करना।
-अश्लील फब्तियां कसना या टिप्पणी करना।
-जबरन अश्लील फिल्में या चित्र दिखाना।
-यौन प्रकृति का कोई भी अन्य अवांछनीय शारीरिक या मौखिक आचरण।
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कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर आधारित कार्यक्रम में नीलू त्रिवेदी ने महिलाओं को जागरूक किया। कहा कि विशाखा समिति हर कदम पर महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने महिलाओं को विषम परिस्थिति में विभागीय समितियों और हेल्पलाइन नंबरों की मदद लेने की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित महिलाओं और छात्राओं ने स्वावलंबी बनने और अपने अधिकारों की रक्षा करने की शपथ ली। कार्यक्रम में गोमतीनगर जनकल्याण महासमिति का विशेष योगदान रहा।
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-पॉश एक्ट के दायरे में आने वाले व्यवहार की दी जानकारी
-शारीरिक संपर्क या जबरन छूने की कोशिश।
-यौन संबंधों की मांग या अनुरोध करना।
-अश्लील फब्तियां कसना या टिप्पणी करना।
-जबरन अश्लील फिल्में या चित्र दिखाना।
-यौन प्रकृति का कोई भी अन्य अवांछनीय शारीरिक या मौखिक आचरण।