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Lucknow News: युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को सात साल की कैद
Sun, 04 May 2025 02:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sun, 04 May 2025 02:12 AM IST
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युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को सात साल की कैद
लखनऊ। युवती से छेड़छाड़ करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने वाले ऋषभ सिंह को एडीजे रोहित सिंह ने सात साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
सरकारी वकील ने बताया कि युवती के पिता ने कृष्णानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी बेटी पटना में विधि की पढ़ाई कर रही थी। प्रथम वर्ष की परीक्षा के बाद 13 दिसंबर 2013 को वह घर आई थी। उसके साथ इंटर में पढ़ने वाला ऋषभ सिंह वादी की बेटी को परेशान करता था। आरोपी ऋषभ ने 25 दिसंबर 2012 को युवती को धमकी दी कि वह उसे गोली मार देगा और बर्बाद कर देगा। इससे आहत होकर युवती ने 26 दिसंबर 2012 को पिता की रिवॉल्वर से कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।
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सरकारी वकील ने बताया कि युवती के पिता ने कृष्णानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी बेटी पटना में विधि की पढ़ाई कर रही थी। प्रथम वर्ष की परीक्षा के बाद 13 दिसंबर 2013 को वह घर आई थी। उसके साथ इंटर में पढ़ने वाला ऋषभ सिंह वादी की बेटी को परेशान करता था। आरोपी ऋषभ ने 25 दिसंबर 2012 को युवती को धमकी दी कि वह उसे गोली मार देगा और बर्बाद कर देगा। इससे आहत होकर युवती ने 26 दिसंबर 2012 को पिता की रिवॉल्वर से कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।
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