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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Section 163 will be in force in the capital for 53 days from November 24.

Lucknow News: राजधानीमें 24 नवंबर से 53 दिन तक धारा 163 रहेगी लागू

Wed, 19 Nov 2025 02:12 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 19 Nov 2025 02:12 AM IST
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Section 163 will be in force in the capital for 53 days from November 24.

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लखनऊ। कमिश्नरेट पुलिस ने 24 नवंबर से शहर भर में धारा 163 लागू कर दी है, जो 15 जनवरी 2026 तक कुल 53 दिन जारी रहेगी। इस दौरान पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर रोक रहेगी। जेसीपी एलओ बबलू कुमार के मुताबिक, गुरु तेग बहादुर जयंती, काला दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष व मकर संक्रांति आदि पर्व को देखते हुए धारा 163 लागू की गई है। ऐसे में बिना अनुमति निर्धारित धरना स्थल छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। सरकारी कार्यालयों व विधानभवन के आसपास एक किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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