समाजवादी पेंशन: कोटा 40 लाख का, आवेदन 56 लाख
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समाजवादी पेंशन योजना के लिए राज्य सरकार के पास निर्धारित कोटे से कहीं ज्यादा आवेदन आ गए हैं, खास बात है कि अंतिम तिथि में अभी काफी दिन शेष हैं। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि सरकार इन आवेदनों में से पात्रों का चयन किस आधार पर करेगी।
आवेदन पत्र के साथ किसी भी तरह का आय प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार इस योजना के तहत 40 लाख गरीब परिवारों को 500 रुपये मासिक पेंशन देगी।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष शुरू हुई समाजवादी पेंशन योजना के लिए 2,424 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
40 लाख लोगों को मिलेगा फायदा
इस योजना के तहत एससी/एसटी के 12 लाख परिवारों, अल्पसंख्यक वर्ग के 10 लाख और सामान्य व ओबीसी वर्ग के 18 लाख परिवारों को पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दी जाएगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि इसमें कुछ प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। अगर परिवार इन्हें पूरा करते हैं तो अगले वर्ष उनके पेंशन में 50 रुपये का इजाफा कर दिया जाएगा।
इसके लिए लाभांवित परिवार के छह से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को स्कूल भेजना होगा। 15 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक सदस्य को साक्षर होना जरूरी है। तो पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का नियमित टीकाकरण कराना होगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल व प्रमुख सचिव समाज कल्याण सुनील कुमार भी मौजूद थे।
जानें किसे मिलेगी पेंशन
-जिन्हें कोई राजकीय पेंशन न मिलती हो
-जिनके पास 0.5 हेक्टेयर सिंचित या एक हेक्टेयर असिंचित भूमि से कम हो
-जिनके पास मोटराइज्ड वाहन व मशीनीकृत कृषि उपकरण न हों
ये योजना के पात्र नहीं
-जिनके पास शहरी क्षेत्र में 25 वर्ग मीटर कवर्ड क्षेत्र का पक्का मकान है
-जो शासकीय, अर्द्धशासकीय, एनजीओ या निजी संगठनों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी हैं
-जो सेवानिवृत्त कर्मचारी व आयकर दाता हैं
इन्हें मिलेगी पेंशन में वरीयता, अगर आवेदक
-भूमिहीन हो
-चिह्नित सफाईकर्मी, दैनिक मजदूर, खोमचा या फेरीवाले हो
-40 फीसदी निशक्तत हो
-मुखिया महिला विधवा/तलाकशुदा हो
-स्वयं का आवास न हो
-परिवार में 18 वर्ष से कम उम्र का निशक्त हो
-रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के लाभार्थी रहा हो
योजना की महत्वपूर्ण तिथियां
आवेदन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि--15 जुलाई
आवेदन पत्रों की जांच/स्थलीय सत्यापन--15 अगस्त तक
ग्राम पंचायत/नगर पंचायत द्वारा सूची तैयार करना--31 अगस्त
सूची का प्रदर्शन एवं आपत्तियों का आमंत्रण--7 सितंबर
ग्राम सभा/वार्ड कमेटी की खुली बैठक--15 सितंबर
खंड विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा सूची का सत्यापन--30 सितंबर
लाभार्थियों की सूची पर जनपद स्तरीय समितियों का अनुमोदन --15 अक्तूबर
अनुमोदित सूची की डाटा इंट्री एवं सर्वर पर अपलोड करना--10 नवंबर