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हड़ताली कर्मचारियों को वेतन देगी सरकार

Sat, 30 Nov 2013 02:02 AM IST
शोभित श्रीवास्तव/लखनऊ
शोभित श्रीवास्तव/लखनऊ Updated Sat, 30 Nov 2013 02:02 AM IST
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salary to striking employees

प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को हड़ताल के दौरान का वेतन देने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान भी नहीं माना जाएगा।

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मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। हड़ताल के दौरान के 11 दिन का समायोजन कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश (ईएल) से किया जाएगा।

शासनादेश में कहा गया है कि जिनके खाते में ईएल नहीं हैं, उन्हें भविष्य में जमा होने वाले ईएल से समायोजित किया जाएगा।

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उन कर्मचारियों का जिनका रिटायरमेंट नजदीक है और उनके पास उपार्जित अवकाश भी नहीं हैं, ऐसे मामले सरकार के संज्ञान में लाने के लिए कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य कर्मचारी 12 नवंबर से 22 नवंबर तक हड़ताल पर थे।

हाईकोर्ट के दखल पर सरकार ने चार मांगे तत्काल मानने व अन्य मांगों को बाद में मानने का आश्वासन दिया था। इसके बाद कर्मचारी 23 नवंबर से काम पर लौट आए थे।

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