{"_id":"63f12e44c06959ae050a89a3","slug":"retired-employees-have-to-give-penalty-lucknow-news-lko670143397-2023-02-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"लखनऊ: घटिया निर्माण के जिम्मेदार सेवानिवृत्त इंजीनियरों से होगी वसूली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लखनऊ: घटिया निर्माण के जिम्मेदार सेवानिवृत्त इंजीनियरों से होगी वसूली
Sun, 19 Feb 2023 06:13 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 19 Feb 2023 06:13 PM IST
विज्ञापन
- फोटो : सोशल मीडिया
पारा इलाके के हंसखेड़ा में गरीबों के लिए बने दो हजार मकानों के घटिया निर्माण के जिम्मेदार सेवानिवृत्त इंजीनियरों से नुकसान की भरपाई के लिए वसूली होगी। राज्य सरकार की तरफ से दाखिल जवाब के बाद जनहित याचिका की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने याचिका को निस्तारित कर दिया।
विज्ञापन
कोर्ट ने कहा कि सरकार के जवाब के बाद इस मामले में अब तय करने योग्य कुछ नहीं बचा है। इसलिए प्रस्तावित कार्रवाई को जल्द ही पूरा किए जाने के निर्देश के साथ स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की तरफ से दाखिल याचिका को निस्तारित माना जाता है।
विज्ञापन
राज्य सरकार की तरफ कोर्ट को बताया गया कि एलडीए की विभागीय समिति ने इन मकानों को ढहाने के मामले में जिम्मेदार तत्कालीन 11 अभियंताओं व एक योजनाकार को चिह्नित किया है। वर्तमान में इनमें से सिर्फ एक कनिष्ठ अभियंता ही सेवा में है, अन्य रिटायर हो चुके हैं। सभी से नुकसान की भरपाई के लिए दीवानी वाद दायर कर वसूली होगी।
विज्ञापन