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Lucknow News: जिला पंचायत अध्यक्ष को राहत, हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक

Fri, 24 Jan 2025 01:55 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jan 2025 01:55 AM IST
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Relief to District Panchayat President, High Court stays action
लखनऊ। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत को राहत देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई पर शुक्रवार तक रोक लगा दी है। याची के अधिवक्ता ने बताया कि डीएम लखनऊ की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने बिना नोटिस दिए कार्रवाई की थी जो अनुचित है। अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को ही नियत की है।
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न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश आरती रावत की याचिका पर सुनाया। अदालत ने सरकारी अधिवक्ता को मामले से जुड़ी जानकारी हासिल करने का निर्देश भी दिया है।
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याचिका में कहा गया कि याची आरती रावत जिला पंचायत की सदस्य चुनी गई थीं। उनके खिलाफ आरोपों पर कार्रवाई करते हुए डीएम की अध्यक्षता में बनी समिति ने उनका पक्ष भी नहीं सुना। उनके वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों को सीज कर दिया गया।
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