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खनन माफिया हाफिज अली व उसके भाई की सम्पित्ति होगी सीज, कार्रवाई शुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 27 Jul 2018 09:24 AM IST
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गोंडा में अवैध खनन की तस्वीर व हाफिज अली।
- फोटो : amar ujala
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गोंडा में अवैध बालू खनन माफिया डॉ. हाफिज अली और उनके भाई मोहम्मद शरीफ सहित अन्य आरोपियों की संपत्ति सीज कर जुर्माना वसूला जाएगा। बालू खनन माफिया पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से 212.46 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने के बाद भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने जुर्माना वसूली की कार्यवाही शुरू की है।
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एनजीटी ने गोंडा में रेलवे लाइन के किनारे बालू का अवैध खनन करने वालों के खिलाफ 212.46 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए राज्य सरकार को अप्रैल 2019 तक जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं।
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भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने गोंडा के जिलाधिकारी को हाफिज अली और मोहम्मद शरीफ सहित अन्य आरोपियों की संपत्ति सीज करने के निर्देश दिए हैं। हाफिज अली और उसके भाई की गोंडा में करोड़ों रुपये की संपत्ति है। गोंडा प्रशासन ने उनकी करीब 12 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही अटैच कर चुका है।
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डॉ. जैकब ने बताया कि गोंडा के प्रभांशु श्रीवास्तव ने हाफिज अली और मोहम्मद शरीफ की संपत्तियों का ब्यौरा बना लिया है। सभी संपत्तियां सीज कर जुर्माना वसूल किया जाएगा।
अन्य जिलों में भी संपत्ति की तलाश
सरकार ने हाफिज अली, उसके भाइयों और रिश्तेदारों के नाम अन्य जिलों में भी संपत्ति की तलाश शुरू की है। खनन सहित अन्य व्यवसायों में उनके साझेदारों के अतिरिक्त ड्राइवर, नौकरों के नाम ली गई खानों और संपत्तियों की छानबीन भी शुरू की गई है। हाफिज अली की एक सांसद के पुत्र के साथ भी खनन और अन्य व्यवसाय में साझेदारी है।