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Lucknow News: बीबीएयू में शुरू हुई पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना, अब पढ़ाई में नहीं आएगी आर्थिक रुकावट
Fri, 13 Jun 2025 01:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Fri, 13 Jun 2025 01:40 AM IST
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बीबीएयू में शुरू हुई पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना, अब पढ़ाई में नहीं आएगी आर्थिक रुकावट
लखनऊ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में अब आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा की राह में वित्तीय बाधा के बिना आगे बढ़ सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक ऋण, ब्याज में छूट और क्रेडिट गारंटी का लाभ दिया जाएगा।
कुलपति प्रो. राजकुमार मित्तल ने बताया कि यह योजना केंद्र सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न होना पड़े।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
छात्र इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmvidyalakshmi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय के एससी-एसटी सेल से मार्गदर्शन और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
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शिक्षा ऋण के लिए एकीकृत पोर्टल
योजना के तहत एकीकृत पोर्टल की व्यवस्था की गई है, जिससे छात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और निजी बैंकों से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगी जिन्होंने विश्वविद्यालय में खुली प्रतियोगी परीक्षा या मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया हो।
कौन नहीं होंगे पात्र
वे छात्र जो पहले से किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की छात्रवृत्ति, ब्याज सबवेंशन या शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ ले रहे हैं, पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं होंगे।
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कुलपति प्रो. राजकुमार मित्तल ने बताया कि यह योजना केंद्र सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न होना पड़े।
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ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
छात्र इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmvidyalakshmi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय के एससी-एसटी सेल से मार्गदर्शन और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
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शिक्षा ऋण के लिए एकीकृत पोर्टल
योजना के तहत एकीकृत पोर्टल की व्यवस्था की गई है, जिससे छात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और निजी बैंकों से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगी जिन्होंने विश्वविद्यालय में खुली प्रतियोगी परीक्षा या मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया हो।
कौन नहीं होंगे पात्र
वे छात्र जो पहले से किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की छात्रवृत्ति, ब्याज सबवेंशन या शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ ले रहे हैं, पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं होंगे।