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योगी आदित्यनाथ को अयोग्य ठहराने की मांग, HC का अटर्नी जनरल को नोटिस

Tue, 16 May 2017 09:45 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 16 May 2017 09:45 AM IST
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petition against CM and deputy CM of Uttar Pradesh.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala

सांसद रहते हुए यूपी के मुख्यमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को देश के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।

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याचिका में कहा गया था कि दोनों ही लाभ के पद हैं, अत: सीएम और डिप्टी सीएम एक साथ इस पद पर बने नहीं रह सकते।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीबी पांडेय ने कहा, प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट के सेक्शन 3-ए के तहत याचिका में चुनौती दी गई है। यह संविधान में दर्ज है।

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नहीं दिया सांसद के पद से इस्तीफा

petition against CM and deputy CM of Uttar Pradesh.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या

ऐसे में राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाने से पहले योगी आदित्यनाथ और मौर्य को क्रमश: गोरखपुर और फूलपुर के सांसद पदों से इस्तीफा देना चाहिए था। वे दोनों पदों पर एक साथ नहीं रह सकते। पर, उन्होंने ऐसा नहीं किया।

ऐसे में सीएम और डिप्टी सीएम पदों पर उनकी नियुक्ति को शुरू से ही निष्प्रभावी मानते हुए रद्द करने का आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई है। सुनवाई के दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता मौजूद थे। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा।

जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेंद्र कुमार - द्वितीय ने सुनवाई के बाद देश के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। इसमें कहा कि वह खुद उपस्थित होकर अपना मत रखें।

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