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पंचायत चुनाव : आरक्षण एवं आवंटन की सूची जारी, नामाकंन स्थल के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू होगी

Fri, 26 Mar 2021 08:02 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 26 Mar 2021 08:02 PM IST
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Panchayat Election: Reservation and allocation list released, Section 144 applicable in the radius of 200 meters of Namakan site Panchayat Election: List of reservation and allocation released
पंचायत चुनाव। - फोटो : amar ujala
पंचायतीराज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची शुक्रवार सुबह विभाग की वेबसाइट पर जारी की। 75 जिला पंचायत अध्यक्षों, 3051 जिला पंचायत सदस्यों, 826 क्षेत्र पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के 75,855 वार्डों, 58,189 ग्राम पंचायतों और ग्राम पंचायतों के 7,32,563 वार्डों के आरक्षण एवं आवंटन की सूची जारी की गई है।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन स्थल के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी।  उम्मीदवार विकास खंड परिसर में जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन के दिनों में ब्लॉक मुख्यालय पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
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आयोग के अपर आयुक्त वेद प्रकाश ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ आने वाली भीड़ को नामांकन स्थल से दो सौ मीटर की परिधि से दूर ही रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नामांकन स्थल पर उम्मीदवार के साथ प्रस्तावक, अभिकर्ता और सहायता के लिए एक व्यक्ति को ही प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। नामांकन पत्रों की जांच और प्रतीक चिंह आवंटन के दिन भी उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र लेकर भी नामांकन स्थल पर प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने निर्वाचन अधिकारियों को धारा 144 लागू करने कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं।
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