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व्यापारी हफ्ते में सातों दिन खोल सकता दुकान

Sun, 06 Dec 2020 01:20 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Dec 2020 01:20 AM IST
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Owner can open shop throughout seven days
...तो हफ्ते में सातों दिन दुकान खोल सकते हैं व्यापारी
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राजधानी के श्रम विभाग में पंजीकृत व्यापारी मॉल की तर्ज पर हफ्ते में सातों दिन दुकान खोल सकेंगे। ये साप्ताहिक बंदी के दिन भी दुकान खोलकर व्यापार कर सकेंगे।
लेकिन इसके लिए उन्हें श्रम विभाग में अतिरिक्त शुल्क जमा कर प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। हालांकि, सातों दिन दुकान खोलने वाले व्यापारी को सप्ताह में एक दिन कर्मचारी को अवकाश देना पड़ेगा। इसके लिए एक रजिस्टर भी बनाकर रखना होगा।
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लखनऊ इलेक्ट्रिक एवं कांट्रेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष पराग गर्ग ने बताया कि बांस मंडी के जो व्यापारी साप्ताहिक बंदी के दिन दुकान खोल रहे हैं, उन्होंने इस सुविधा के लिए पंजीयन कर रखा है।
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इसके लिए व्यापारी को निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करना पड़ेगा। साथ ही श्रम विभाग में दुकान के सालाना शुल्क का 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी भरना पड़ेगा। यह पंजीयन एक बार में पांच साल के लिए होता है। इसके बाद फिर इसे बढ़ाना पड़ेगा।
10 हजार करा चुके हैं पंजीयन
पराग गर्ग ने बताया कि राजधानी के 10 हजार व्यापारी सप्ताह में सातों दिन दुकान खोलने के लिए पंजीयन करा चुके हैं। इन पर श्रम विभाग का ही आदेश लागू होगा। इनकी दुकान को पुलिस प्रशासन भी खुलने पर बंद नहीं करा सकता। बताया कि व्यापारियों के पंजीयन कराने का सिलसिला जारी है। नाका व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतपाल सिंह मीत ने बताया कि नाका में सातों दिन दुकान खोलने का जिन 18 व्यापारियों ने पंजीयन करा रखा था बीते बृहस्पतिवार को उनकी दुकानें भी पुलिस ने बंद करा दी। कोरोना के चलते यह कार्रवाई की गई।
आपदा में डीएम को बंदी का अधिकार
लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमर नाथ मिश्रा ने बताया कि श्रम विभाग में सातों दिन दुकान खोलने का पंजीयन कराने वाले व्यापारियों की दुकान को आपदा में बंद कराने का अधिकार डीएम को है। इसके तहत कोरोना रोकने के लिए पुलिस प्रशासन साप्ताहिक बंदी में दुकानें बंद कराने का प्रयास कर रहा है।

श्रमिकों को सप्ताह में एक दिन देनी पड़ेगी छुट्टी
श्रम विभाग में लेबर इंस्पेक्टर एमएल यादव ने बताया कि कोई भी व्यापारी सालाना जमा होने वाले पंजीयन शुल्क का 50 फीसदी अतिरिक्त जमा कर सप्ताह में सातों दिन दुकान खोलने के लिए पंजीयन कर सकता है। हालांकि, दुकान पर काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी जरूर देनी होगी।
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