ओवैसी का सरकार पर हमला: बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा कानून रद्द हो, एसआईआर भी खत्म किया जाए
असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने मांग रखी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा कानून रद्द हो। साथ ही एसआईआर भी खत्म किया जाए। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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ओवैसी ने कहा कि जब यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, तभी उन्होंने चेतावनी दी थी कि इसके प्रावधानों से भारतीय जनता के बीच चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कम होगी। आरोप लगाया कि कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को सेवानिवृत्ति के बाद कानूनी सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। उनके मुताबिक, इस कानून को रद्द करके नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया जाना चाहिए।
#WATCH | Lucknow, UP | On INDIA Bloc protest, AIMIM President Asaduddin Owaisi says, "Protests, as even stated by the Supreme Court, are the right of each citizen... I am not linked to the INDIA Bloc... I cannot comment on this; they can carry on with their program..." He also says, "We are against the provisions of the law for the appointment of the Chief Election Commissioner, and it should be abolished along with SIR. As far as INDIA Bloc wants to go and meet the CJI, how are we part of the executive? We are MPs, MPs. How will we meet the Chief Justice of India?... If we have any complaint, it is against the Prime Minister... Just a few days ago, the Standing Committee of One Nation One Election was trying to meet the Supreme Court, but everyone raised their voice that this would be a violation of the separation of powers. The legislature, executive and the judiciary are separate, so this needs to be taken care of."
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) October 12, 2026
एसआईआर पर भी उठाए सवाल
एसआईआर पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि आखिर यह प्रक्रिया कहां से आई। उन्होंने दावा किया कि 10 करोड़ नाम हटाए जा चुके हैं। इसके बावजूद फॉर्म-6 के आवेदनों की प्रक्रिया के दौरान आवेदकों की मैपिंग पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने एसआईआर को भी बंद करने की मांग की।INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन पर बोले- मैं इसका हिस्सा नहीं
INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन को लेकर ओवैसी ने कहा कि विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी इस अधिकार की बात कह चुका है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वह INDIA ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उसके कार्यक्रम पर टिप्पणी नहीं कर सकते।सीजेआई से मुलाकात पर उठाया शक्तियों के बंटवारे का सवाल
भारत के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात करने की INDIA ब्लॉक की पहल पर ओवैसी ने कहा कि सांसद होने के नाते वे कार्य पालिका का हिस्सा नहीं हैं। यदि उन्हें कोई शिकायत है, तो वह प्रधानमंत्री से है। उन्होंने सवाल उठाया कि सांसद मुख्य न्यायाधीश से कैसे मिल सकते हैं?उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले 'वन नेशन, वन इलेक्शन' से संबंधित स्थायी समिति सुप्रीम कोर्ट से मिलने की कोशिश कर रही थी। उस समय भी शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत को लेकर सवाल उठाए गए थे। विधायिका, कार्य पालिका और न्यायपालिका अलग-अलग संस्थाएं हैं और उनके बीच इस अंतर का ध्यान रखा जाना चाहिए।