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Lucknow News: मंदिर की संपत्ति से कब्जा खाली करने का आदेश
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प्रतीकात्मक।
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लखनऊ। चौक के चूड़ी वाली गली स्थित श्री नेमिनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर की संपत्ति पर काबिज उदयराज वर्मा को दुकान से कब्जा छोड़ने का कोर्ट ने आदेश दिया है। अपर लघुवाद न्यायाधीश रूमाना अहमद ने एकपक्षीय आदेश जारी करते हुए बकाया किराया और हर्जा मिलाकर 7,743 रुपये व आदेश की तारीख से कब्जा देने तक प्रतिमाह पांच सौ रुपये भी अदा करने के निर्देश दिए हैं।
पत्रावली के अनुसार, मंदिर के सचिव अमित कुमार जैन ने कोर्ट में वाद दायर किया था। इसके मुताबिक मंदिर का प्रबंधन एक कार्यकारिणी करती है। इसका विशाल भवन है, जिसमे मंदिर परिसर के अलावा धर्मशाला, स्कूल, आवासीय परिसर और दुकानें भी बनी हैं। इसमें से एक दुकान उदयराज वर्मा को किराये पर दी गई थी, जिसमें विपक्षी सुनारी का काम करता है। याचिका में कहा गया कि उदयराज एक आदतन डिफाल्टर हैं और समय पर किराया अदा नहीं करते। मांगने पर भी किराया नहीं देते। इसपर मंदिर प्रबंधन ने विपक्षी को पांच सितंबर 2017 को नोटिस जारी कर किराये की मांग की। किराया न देने पर उसकी किरायेदारी समाप्त कर दी थी, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी उदयराज ने दुकान खाली नहीं की।
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पत्रावली के अनुसार, मंदिर के सचिव अमित कुमार जैन ने कोर्ट में वाद दायर किया था। इसके मुताबिक मंदिर का प्रबंधन एक कार्यकारिणी करती है। इसका विशाल भवन है, जिसमे मंदिर परिसर के अलावा धर्मशाला, स्कूल, आवासीय परिसर और दुकानें भी बनी हैं। इसमें से एक दुकान उदयराज वर्मा को किराये पर दी गई थी, जिसमें विपक्षी सुनारी का काम करता है। याचिका में कहा गया कि उदयराज एक आदतन डिफाल्टर हैं और समय पर किराया अदा नहीं करते। मांगने पर भी किराया नहीं देते। इसपर मंदिर प्रबंधन ने विपक्षी को पांच सितंबर 2017 को नोटिस जारी कर किराये की मांग की। किराया न देने पर उसकी किरायेदारी समाप्त कर दी थी, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी उदयराज ने दुकान खाली नहीं की।
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