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लॉकडाउन-4 के लिए ये हैं नए नियम, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
Wed, 20 May 2020 01:02 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Wed, 20 May 2020 01:02 PM IST
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पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय
- फोटो : amar ujala
लखनऊ में लॉकडाउन-4 के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। इसमें से एक यह है कि नो मास्क नो फ्यूल यानी बिना मास्क के किसी को भी पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा।
पुलिस आयुक्त सुजीत पाण्डेय के मुताबिक दो पहिया वाहन पर एक और चार पहिया वाहन पर तीन से ज्यादा लोग पाए जाने पर गाड़ी को सीज कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आपातकाल की स्थिति में एक से ज्यादा लोग जा सकते हैं। चेकिंग के दौरान सभी को गाड़ी रोकना अनिवार्य है। यही नहीं पूरे लखनऊ में धारा 144 लागू रहेगी अगर कोई भी बिना कार्य के घूमता मिला या लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस आयुक्त सुजीत पाण्डेय के मुताबिक दो पहिया वाहन पर एक और चार पहिया वाहन पर तीन से ज्यादा लोग पाए जाने पर गाड़ी को सीज कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आपातकाल की स्थिति में एक से ज्यादा लोग जा सकते हैं। चेकिंग के दौरान सभी को गाड़ी रोकना अनिवार्य है। यही नहीं पूरे लखनऊ में धारा 144 लागू रहेगी अगर कोई भी बिना कार्य के घूमता मिला या लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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