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यूपी: बसपा सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी खारिज, दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने किया था आत्मदाह

Thu, 19 May 2022 12:01 AM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 19 May 2022 12:01 AM IST
सार

दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया था कि एसआईटी जांच में पता चला कि पीड़िता ने अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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MP MLA court rejects the bail of BSP MP atul rai.
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुष्कर्म पीड़िता और उसके साथी के आत्महत्या का प्रयास किए जाने के मामले में आरोपी बसपा सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने खारिज कर दी है।

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गौरतलब है कि अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता और उसके साथी ने 16 अगस्त  2021 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्महत्या का प्रयास किया था। इसमें दोनों बुरी तरह झुलस गए थे। बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी।
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इसके बाद में 27 अगस्त को हजरतगंज थाने में एसएसआई दयाशंकर द्विवेदी ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि एसआईटी जांच में पता चला कि पीड़िता ने अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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वहीं, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दुष्कर्म के आरोपी अतुल राय को बचाने के लिए अमिताभ ठाकुर ने पैसे लेकर आपराधिक षड्यंत्र रचा था। साथ ही गवाहों को बदनाम करने व पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए अपराधियों से जोड़कर छवि खराब करने के लिए ऑडियो वायरल किया था।

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