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40 साल बाद हत्या का दोषी बरी: अदालत ने कहा- चश्मदीदों की गवाही भरोसे के लायक नहीं

Sat, 05 Feb 2022 11:51 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 05 Feb 2022 11:51 AM IST
सार

हरदोई जनपद के पिहानी थाने के एक मामले में कोर्ट ने हत्या के आरोप में दोषी को 40 साल बाद बरी कर दिया।

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Man aquitted in a murder case after 40 years.
- फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 40 साल पुरानी एक अपील पर फैसला सुनाते हुए, हत्या में उम्रकैद की सजा पाए अभियुक्त राजकुमार को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने निर्णय में कथित प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को भरोसे के लायक नहीं माना है।

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यह फैसला न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने राधेश्याम समेत चार की ओर से वर्ष 1982 में दाखिल अपील पर सुनाया। अपील करने वालों में तीन अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। सिर्फ राजकुमार ही जीवित रह गया है।
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मामला हरदोई जनपद के पिहानी थाने का है। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 19 सितंबर, 1981 को इन अभियुक्तों ने श्रीपाल नामक व्यक्ति की हत्या धारदार हथियार से कर दी थी और उसका सिर काटकर ले गए थे।

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