फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow: Order for arrest of Lallu for not appearing in defamation case, application for apology also rejected

लखनऊ : मानहानि मामले में हाजिर न होने पर लल्लू की गिरफ्तारी के आदेश, हाजिरी माफी की अर्जी भी खारिज

Mon, 11 Oct 2021 10:56 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 11 Oct 2021 10:56 PM IST
सार

लल्लू को एमपीएमएलए कोर्ट में ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा से जिरह करने के लिए हाजिर होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे और हाजिरी माफी की अर्जी दे दी जबकि ऊजामंत्री मौजूद थे। अदालत ने जिरह करने के उनके अवसर को भी समाप्त कर दिया।

विज्ञापन
Lucknow: Order for arrest of Lallu for not appearing in defamation case, application for apology also rejected
अजय कुमार लल्लू - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मानहानि के मामले में हाजिर न होने पर अदालत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अर्जी खारिज करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। लल्लू को एमपीएमएलए कोर्ट में ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा से जिरह करने के लिए हाजिर होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे और हाजिरी माफी की अर्जी दे दी जबकि ऊजामंत्री मौजूद थे। अदालत ने जिरह करने के उनके अवसर को भी समाप्त कर दिया। मामले की अगली सुनवाई  25 अक्टूबर को होगी।

विज्ञापन


ऊर्जा मंत्री की ओर से दायर किए गए मानहानि के इस मामले में गत 27 सितंबर को परिवादी श्रीकांत शर्मा ने अपनी गवाही दर्ज कराई थी। मंत्री से जिरह करने के लिए समय की मांग करते हुए आरोपी अजय कुमार लल्लू की ओर से कोर्ट स्थगन अर्जी  देकर अगली तारीख़ दिए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसके लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय की थी। श्रीकांत शर्मा सोमवार को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में उपस्थित थे, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से न तो जिरह की गई और न ही अजय कुमार लल्लू हाजिर हुए। उनकी तरफ  से हाजिरी माफी और सुनवाई बढ़ाने की अर्जी दी गई।
विज्ञापन


कोर्ट ने अजय कुमार लल्लू की अर्जी खारिज करते हुए गिरफ्तारी  वारंट जारी कर कहा कि गवाह सुबह से कोर्ट  में उपस्थित है, लेकिन  बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने के लिए कोई हाजिर नहीं  है। कहा कि, गत 27 सितंबर को बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र देकर कहा गया था कि उनकी ओर से अगली तिथि पर अवश्य जिरह कर ली जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट में परिवाद दाखिल करके ऊर्जा मंत्री ने आरोप लगाया है कि आरोपी  लल्लू यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगाए हैं कि गरीब जनता की बिजली कुछ सौ रुपए बकाया पर कटवा देने वाले मंत्री बिजली विभाग के खजाने से हजारों करोड़ रुपये आतंकी दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची से जुड़ी कंपनियों को देते हैं।


ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया था है कि लल्लू ने उनके संबंध में कहा है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच होनी चाहिए कि सितंबर और अक्टूबर 2017 में ऊर्जा मंत्री किस उद्देश्य से दुबई गए थे और वहां किन-किन लोगों से मुलाकात की। मीडिया के सामने लल्लू ने कहा था कि यह दौरा उसी समय का है जब डीएचएफएल का पैसा सनब्लिंक कंपनी को जा रहा था और ऊर्जा मंत्री 10 दिन की इस अधिकारिक यात्रा का उद्देश्य बताएं। लल्लू के इन बयानों को समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed