{"_id":"6864b78cd24b267f0602d05b","slug":"lucknow-now-buying-land-house-shop-will-be-more-expensive-2025-07-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: अब जमीन, मकान, दुकान खरीदना होगा और महंगा, प्रशासन ने 10 वर्ष के बाद जारी किया नया डीएम सर्किल रेट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: अब जमीन, मकान, दुकान खरीदना होगा और महंगा, प्रशासन ने 10 वर्ष के बाद जारी किया नया डीएम सर्किल रेट
Wed, 02 Jul 2025 11:39 AM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 02 Jul 2025 11:39 AM IST
सार
New Circle Rate In UP: प्रशासन ने 10 वर्ष के बाद नया डीएम सर्किल रेट जारी कर दिया है। इसके बाद से जमीन, मकान और दुकान खरीदना और महंगा हो जाएगा। ये रेट एक अगस्त से लागू किए जाएंगे।
विज्ञापन
- फोटो : istock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Real Estate News UP: राजधानी लखनऊ में अब जमीन, मकान, दुकान खरीदना और महंगा हो जाएगा। 10 वर्ष बाद प्रस्तावित नया डीएम सर्किल रेट जारी किया गया है। आपत्तियां दूर करने के बाद एक अगस्त से इसको लागू किया जाएगा। नये डीएम सर्किल रेट में कृषि भूमि पर 15, व्यावसायिक पर 25 और बहुमंजिला भवनों पर 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है। दुकान, कार्यालय व गोदाम पर औसतन 20 फीसदी की वृद्धि की गई है।
विज्ञापन
इससे पहले 2015 में जब नया सर्किल कृषि भूमि पर 15, व्यावसायिक पर 25 और बहुमंजिला भवनों में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी रेट तय किया गया था, उस दौरान कुछ ऐसे स्थान थे, जहां दुकान, कार्यालय व गोदाम के रेट कम थे। इसे विसंगति मानते हुए इस बार दूर किया गया है। ऐसी जगहों के रेट 40 फीसदी तक बढ़ाए गए हैं। अब इनमें समानता हो गई है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - यूपी: पंचायत चुनाव में नहीं दिखेगा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस का अकेले चुनावों में जाने का फैसला, हर जिले में तैयारी शुरू
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - यूपी: सहारनपुर, बहराइच सहित इन 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 36 स्थानों पर गिर सकती है बिजली; अलर्ट जारी
ये अहम बदलाव: गैर कृषि भूखंड व भवन, जिसकी चौहद्दी में यदि कोई व्यवसायिक गतिविधि है, तो ऐसे भूखंडों व भवनों की दर निर्धारित करने के बाद 20 फीसदी मूल्य बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि किसी गैर कृषि भूखंड के अगल-बगल दुकान, गोदाम आदि है तो खरीदार को 20 फीसदी अधिक मूल्य देना होगा। यदि कोई इसे बेचेगा तो भूमि का मूल्यांकन निर्धारित गैर कृषि दर से 50 फीसदी बढ़ाकर किया जाएगा। कृषि भूमि में फलदार व बिना फलदार वृक्ष की वर्तमान दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो दर पहले थी, वही लागू रहेगी।
आपत्ति दर्ज कराने का मौका
जो दरें प्रस्तावित की गई हैं उससे संबंधित सुझाव और आपत्तियां दो से 17 जुलाई के बीच सुबह 10 से पांच बजे तक सभी उप निबंधक कार्यालयों, सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय में दी जा सकती है। इसके अलावा aiglko01@gmail.com, aiglko02@gmail.com पर भी ई-मेल कर सकते हैं। निस्तारण 27 जुलाई तक होगा।
जिलाधिकारी विशाख जी का कहना है कि बीते दशक में शहर में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। सेगमेंट सड़कें विहिनत की गई हैं। जो भी आपत्तियां या सुझाव हैं वह मेल के जरिये या फिर सीधे संबंधित अफसर के कार्यालय में दे सकते हैं।